राजस्व अधिकारियों की बैठक में डीपीओ द्वारा नवीन कानूनों के बारे में राजस्व अधिकारियों को दी गई जानकारी, नवीन कानून के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी थाने में हो सकेगी एफआईआर
गुना (आरएनआई) राजस्व अधिकारियों की बैठक में आज जिला लोक अभियोजन अधिकारी बिहारी लाल बैरवा एवं एडीपीओ मनीष शर्मा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की तुलनात्मक रूप से चार्ट के माध्यम से पीपीटी द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/ लोकसेवक से संबंधित महत्वपूर्ण धारा सीआरपीसी एवं बीएनएसएस की जानकारी प्रदाय की गई।
इस दौरान धारा 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, धारा 35 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, धारा 84 फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा, धारा 85 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, धारा 94 दस्तावेज व अन्य चीज पेश करने के लिए समन, धारा 106 कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी को शक्ति, धारा 126 अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, धारा 128 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, धारा 135 इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच, धारा 152 न्यूनसेंस हटाने के लिए सशक्त आदेश, धारा 173 संज्ञेय मामलों का इत्तिला, धारा 174 असंज्ञेय मामलों का इत्तिला, धारा 179 साक्षी को सूचना पत्र, धारा 192 अन्वेषण की कार्यवाही की डायरी, धारा 218 अभियोजन स्वीकृति, धारा 359 अपराधों का शमन एवं धारा 360 अभियोजन वापिस लेना आदि धाराओं की जानकारी दी गई।
लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर हो सकेगी लेकिन तीन दिवस में एफआईआर कराने वाले को थाने में जाकर एफआईआर प्रतिवेदन पर अपने हस्ताक्षर करना होगा।
इस दौरान अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुना समस्त, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
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