'यार तेरा गैंगस्टर...', बाबा सिद्दीकी के तीसरे हत्यारे का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल दो आरोपियों और एक संदिग्ध को अबतक गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, तीसरे आरोपी शिवकुमार गौतम उर्फ शिवा की पुलिस तलाश कर रही है।
मुंबई (आरएनआई) महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में लगातार नए-नए पहलू सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। वहीं राज्य सरकार आरोपियों को कड़ी सजा देने की बात कर रही है। एनसीपी नेता की हत्या में शामिल दो आरोपियों और एक संदिग्ध को अबतक गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, तीसरे आरोपी शिवकुमार गौतम उर्फ शिवा (जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है) की पुलिस तलाश कर रही है। इन सबके बीच, उसका एक इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आया है, जिसे करीब तीन महीने पहले साझा किया गया था।
पोस्ट में आरोपी सफेद और ग्रे रंग की चेक की शर्ट तथा नीली रंग की जींस पहने एक मोटरसाइकिल के सामने खड़ा दिख रहा है। सबसे ज्यादा इस तस्वीर के साथ साझा किया गया कैप्शन सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है- 'यार तेरा गैंगस्टर है जानी'।
उसके एक अन्य पोस्ट में लिखा है- 'शरीफ बाप है, हम नहीं'। एक पोस्ट में मुंबई का एक वीडियो था, जिसमें केजीएफ के एक डायलॉग 'शक्तिशाली लोग स्थानों को शक्तिशाली बनाते हैं' के साथ बैकग्राउंड था। उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट चार अगस्त की है।
66 साल के अजित पवार वाली एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी को शनिवार रात मुंबई के बांद्रा इलाके के खेर नगर में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन लोगों ने घेरकर गोली मार दी थी। बाद में उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
क्राइम ब्रांच अधिकारी ने रविवार शाम को मुंबई में मीडिया को बताया था, 'मुंबई पुलिस ने 15 टीमें गठित की हैं, जिन्हें महाराष्ट्र से बाहर भेजा गया है और यह पता लगाने के लिए जांच जारी है कि शूटरों को किसने रसद सहायता प्रदान की? पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों से दो पिस्तौल और 28 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अब तक मूल रूप से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के रहने वाले दो शूटरों और पुणे के एक सह-साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है।'
मुंबई पुलिस ने हरियाणा निवासी गुरमेल बलजीत सिंह (23) और उत्तर प्रदेश निवासी धर्मराज राजेश कश्यप (19) को गिरफ्तार किया था। धर्मराज कश्यप के वकील ने दावा किया कि था कि उनका मुवक्किल नाबालिग है। हालांकि, अदालत ने रविवार को कश्यप का अस्थिकरण परीक्षण कराने का आदेश दिया, जिसमें यह साबित हुआ कि वह नाबालिग नहीं है। उन्होंने बताया कि उसे अदालत में पेश किया गया और 21 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वहीं, तीसरा आरोपी फरार है।
शिवकुमार बांद्रा से रिक्शे से कुर्ला स्टेशन पहुंचा था। जांच में पता चला कि आरोपी ने कुर्ला से पनवेल स्टेशन तक हार्बर लाइन से ट्रेन पकड़ी। उसे आखिरी बार पनवेल में देखा गया था और पुलिस को संदेह है कि उसने पनवेल छोड़ दिया है। वहीं, मामले में तीन कथित शूटरों में से दो शिव और राजेश गरीब परिवारों से हैं। दोनों होली के बाद पैसे कमाने के लिए अपने गांव से पुणे चले गए थे।
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