मैठि टोल प्लाजा प्रकरण पर जिलाधिकारी ने जारी किये निर्देश
टॉल प्लाजा से 20KM की दूरी
मुजफ्फरपुर (आरएनआई) मुजफ्फरपुर- दरभंगा फोरलेन एनएच 27 पर गायघाट प्रखंड के ग्राम पंचायत बेरूआ एवं मैठी के बीच विभिन्न स्थानों पर व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक वाहनों का बिना टॉल टैक्स दिये अनधिकृत रूप से गांव के रास्ते परिचालन के बारे में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से शिकायत की गई. साथ ही परियोजना निदेशक NHAI दरभंगा ने भी इस संदर्भ में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देश से अवगत कराते हुए जिलाधिकारी से प्रशासनिक सहयोग का अनुरोध किया.
तदनुसार जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी एवं परियोजना निदेशक NHAI की कमिटी गठित की तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की मार्गदर्शिका एवं दिशा निर्देश के आलोक में आवश्यक निर्णय लेने तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि सरकारी राजस्व की न तो क्षति हो तथा न हीं किसी प्रकार की अवैध राशि की वसूली हो. इस संबंध में जांच कमिटी ने जिलाधिकारी को संयुक्त जांच प्रतिवेदन समर्पित किया.
टीम द्वारा जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि व्यावसायिक वाहनों का गांव के रास्ते से परिचालन होने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है तथा इससे एनएचएआई को सरकारी राजस्व की भी क्षति होती है. साथ ही इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के प्रावधान का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि वर्ष 2024-25 के लिए टॉल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले स्थानीय गैर - वाणिज्यिक वाहनों के लिए 340 रुपए की दर से प्रति वाहन मासिक पास की व्यवस्था उपलब्ध है जिससे ग्रामीणों को भी टॉल प्लाजा से आने-जाने में सुविधा होगी.
तदनुसार जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी एवं परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दरभंगा को पत्र निर्गत करते हुए आदेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. इसके तहत कॉमर्शियल वाहनों का बिना टॉल टैक्स दिये अनधिकृत रूप से परिचालन ना हो एवं सरकारी राजस्व की किसी भी प्रकार से हानि न हो, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि स्थल निरीक्षण करते हुए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे का अधिष्ठापन कर सतत एवं प्रभावी निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि टॉल प्लाजा पर नियमानुसार टॉल टैक्स की वसूली के अतिरिक्त कहीं भी किसी प्रकार की अवैध राशि की वसूली न हो. यह भी निर्देशित किया गया है कि टॉल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले स्थानीय गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए 340 रुपए की दर से प्रति वाहन मासिक पास के सरकारी प्रावधान को को प्रभावी रूप से लागू करें तथा स्थानीय जनता को इस प्रावधान से अवगत कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करें.
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