मृतकों के वैध वारिसों को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
गुना (आरएनआई) अनुविभागीय अधिकारी श्रीमति शिवानी पाण्डेय द्वारा मृत्यु के अलग-अलग प्रकरणों में 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति किये जाने के आदेश जारी किये गये है।
जारी आदेश अनुसार तहसीलदार तहसील गुना के प्रतिवेदन द्वारा जीतू पुत्र पूरन सिंह अहिरवार की ग्राम करोद स्थित तालाब में पानी डूबने मृत्यु हो गयी थी। मध्यप्रदेश राजस्व विभाग (राहतशाखा) के अनुसार पानी में डूबने से अथवा नाव दुर्घटना से मृत्यु होने से मृतक व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान होने से मृतक के पिता पूरन सिंह पिता मंगतू अहिरवार को 04 रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गयी है।
इसी तहसीलदार तहसील गुना नगर के प्रकरण में विशाल पुत्र विकास पारदी निवासी सिंगवासा तहसील गुना की सर्प के काटने से मृत्यु के प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभग के अनुसार मृतक विशाल माता सरस्वती मोगिया पत्नी विकास मोगिया निवासी ग्राम सिंगवासा को 04 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB
What's Your Reaction?
![like](https://www.rni.news/assets/img/reactions/like.png)
![dislike](https://www.rni.news/assets/img/reactions/dislike.png)
![love](https://www.rni.news/assets/img/reactions/love.png)
![funny](https://www.rni.news/assets/img/reactions/funny.png)
![angry](https://www.rni.news/assets/img/reactions/angry.png)
![sad](https://www.rni.news/assets/img/reactions/sad.png)
![wow](https://www.rni.news/assets/img/reactions/wow.png)