मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग एवं सेवा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए ऋण की सुविधा
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग एवं सेवा से जुड़े
शाहजहांपुर। (आरएनआई) उपायुक्त उद्योग श्री अनुराग यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग एवं सेवा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए ऋण की सुविधा दी जा रही है जिसमें हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है एवं उम्र 40 वर्ष से अधिक न हो ऐसे अभ्यर्थी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। इच्छुक व्यक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने ऋण की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से सहायता योजना संचालित की है। योजनान्तर्गत उद्योग / सेवा क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा। ऋण की अधिकतम धनराशि रुपये 25 लाख है।
ऐसे इच्छुक युवक/युवतियां जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक या इससे अधिक नही होनी चाहिए वह उद्योग / सेवा हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदनकर्ता किसी भी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) नही होना चाहिए और न ही उसने या उसके परिवार ने भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी योजना में लाभ प्राप्त किया हो। आवेदन ऑनलाइन बेवसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in पर किया जा सकता है।आवश्यक दस्तावेज- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल पास या समकक्ष पास प्रमाण पत्र, 2- अधार कार्ड, 3- पैन कार्ड, 4- बैंक खाता विवरण, 5- पासपोर्ट साइज फोटो, 6 आवेदन द्वारा पात्रता की शर्ते पूर्ण किये जाने विषयक शपथ पत्र 7 परियोजना रिपोर्ट
अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र,शाहजहाँपुर में अथवा पटल सहायक के मोबाइल नं0 9548515974 पर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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