मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने भेजा नाोटिस
निचली अदालत की कार्यवाही सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है।
नई दिल्ली (आरएनआई) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। निचली अदालत की कार्यवाही सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। हाई कोर्ट ने सीएम का वो वीडियो हटाने के लिए कहा है जिसमें केजरीवाल कोर्ट में अपना पक्ष रखते दिख रहे हैं।
केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और केजरीवाल ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा था। उच्च न्यायालय ने मामले में सुनीता केजरीवाल और पांच अन्य व्यक्तिगत उत्तरदाताओं को पोस्ट हटाने का निर्देश दिया और सोशल मीडिया कंपनियों को उस दिन रिकॉर्ड किए गए वीडियो के संबंध में किसी भी अन्य पोस्ट या रीपोस्ट को हटाने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने अब इस मामले को 9 जुलाई को सूचीबद्ध किया है।
याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।
28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।
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