मार्च माह में रजिस्ट्री कराने से होगी टैक्स की बचत

गुना (आरएनआई) वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 समाप्त होने में मात्र 8 दिन शेष बचे हैं। इसके पश्चात नया वित्त वर्ष 01 अप्रैल 2025 से प्रांरभ होगा। नवीन वित्तीय वर्ष में पंजीयन विभाग की नवीन कलेक्टर गाइड लाइन दरें लागू हो जायेंगी और उसी बढ़ी हुई दर के अनुसार पक्षकारों को रजिस्ट्री पर स्टाम्प व पंजीयन शुल्क चुकाना होगा। गुना जिले की अधिकांश स्थानों की अचल सम्पत्तियों की दरों में 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है एवं अनेकों स्थानों पर दरों की विसंगतियों को दूर करने के फलस्वरूप यह वृद्धि 100 प्रतिशत अर्थात दो गुना से भी ज्यादा वृद्धि हो रही है।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनसामान्य को दस्तावेजों की रजिस्ट्री में अधिकाधिक सुविधा प्रदान करते हुये मार्च माह में सभी दिनों में रजिस्ट्री कार्यालय खुले रखकर दस्तावेज पंजीयन कार्य निरंतर जारी रखने का आदेश जारी किये गये है, जिसके पालन में जिले के समस्त पंजीयन कार्यालय प्रतिदिन, जिसमें शनिवार, रविवार सहित सभी प्रकार के सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं।
इस अवसर का लाभ उठाकर नौकरीपेशा एवं कार्यालय जाने वाले पक्षकार अवकाश के दिनों में भी अपने दस्तावेजों की रजिस्ट्री करा सकते हैं और आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में होने वाली टैक्स वृद्धि से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त अवकाश के दिनों में रजिस्ट्री कराये जाने से भीड़भाड़ से उत्पन्न तकनीकी असुविधा से भी बचा जाकर कम समय में रजिस्ट्री करायी जा सकती है।
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