मारपीट करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई एक-एक साल की सजा, एवं जुर्माना भी लगाया

गुना (आरएनआई) घटना वर्ष 2019 में आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम चिरौला की मामला इस प्रकार है कि दिनांक 24/10/19 को फरियादी भूरा मीणा ने आरोन थाने में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि आज 4:00 बजे की बात है पुरानी जमीन की रंजिश पर से उसके ताऊ के लड़के चंदन पुत्र तुलसीराम मीना एवं रामचरण पुत्र तुलसीराम मीना निवासीगण ग्राम चिरौला थाना आरोन जमीन की रंजिश पर उसे बुरी बुरी मां बहन की गालियां देने लगे उसने गाली देने से मना किया तो चंदन व उसके भाई रामचरण ने डंडे से उसकी मारपीट की जिससे उसके सिर में,जांघ में चोट आई, व दोनों ने उसको जान से मारने की धमकी दी। भूरा की रिपोर्ट पर पुलिस थाना आरोन द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, बाद विवेचना अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया, प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा की गई, जिनकी, दलील, साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय जे एम एफ सी आरोन द्वारा विचारण उपरांत दोनों आरोपीगण को एक- एक बर्ष का कारावास एवं 200-200/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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