महाराष्ट्र: मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर आपत्ति, बीजेपी ने बताया ध्वनि प्रदूषण कानून का उल्लंघन
महाराष्ट्र में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भांडुप के सोनापुर और नाहुर रोड की मस्जिद को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर इस्तेमाल की अनुमति देने पर आपत्ति जताई। बीजेपी ने कहा है कि लाउडस्पीकर की तेज आवाज से शोर प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है।
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महाराष्ट्र (आरएनआई) महाराष्ट्र में बीजेपी ने अब मस्जिदों के लाउड स्पीकर के बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को मुद्दा बनाया है। जिस मस्जिद पर जोर से लाउडस्पीकर बजेगा उसके खिलाफ बीजेपी पुलिस थाने में शिकायत करेगी। इसी कड़ी में गुरुवार को बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भांडुप पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से मुलाकात की है. इस दौरान लाउडस्पीकर इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई है।
बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने भांडुप के सोनापुर और नाहुर रोड की मस्जिद को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर इस्तेमाल की अनुमति देने पर आपत्ति जताई। यह अनुमति हर महीने अपडेट की जाती है और पिछले पूरे साल यानी 365 दिनों तक लाउडस्पीकर का उपयोग हुआ है। बीजेपी ने कहा है कि लाउडस्पीकर की तेज आवाज से शोर प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है।
बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लाउडस्पीकर की तेज आवाज से प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और आसपास रहने वालों को दिक्कत हो रही है। बीजेपी ने पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसे मस्जिदों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। साथ ही पूछा कि क्या मस्जिद पर लाउडस्पीकर के लिए पुलिस स्टेशन और संबंधित विभाग से अनुमति ली गई है?
इस पर भांडुप प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अजान की आवाज के तेज होने से प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कानून का पालन करने की अनुमति उक्त सोसायटी को भांडुप पुलिस स्टेशन द्वारा दी गई है। यदि वे अनुमति मांगते हैं तो उन्हें 30 दिनों के लिए अनुमति दी जाती है। उसके बाद यदि वे फिर से अनुरोध करते हैं तब अनुमति दी जाती है।
इससे पहले 19 मई 2023 को एक ऐसे मामले में मोहम्मदी जामा मस्जिद सोनियापुर वैथुन में कार्रवाई की गई थी। जहां जमील अहमद खान पर कानून का उल्लंघन करने के लिए 12500 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं, जब मोहम्मदिया जामा मस्जिद सोनापुर से आने वाला शोर बहुत अधिक पाया गया तब भी कार्रवाई हुई। उसी साल एक अगस्त को मस्जिद के कार्यकारी सदस्य पर कार्रवाई की गई।
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