मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका
अब मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। ईडी ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आपत्ति जताई थी।
नई दिल्ली (आरएनआई) दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुरुवार को झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अब मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ने से आम आदमी पार्टी को भी झटका लगा है। मनीष सिसोदिया कम से कम 26 अप्रैल तक गुजरात लोकसभा चुनाव में आप के प्रचार अभियान का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। हालांकि आप ने गुजरात में प्रचार के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें स्थान दिया था।
इससे पहले बीते मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आपत्ति जताई थी। ईडी ने कहा था कि आबकारी नीति का एकमात्र मकसद निरंतर अवैध लाभ अर्जित करना था।जांच एजेंसी की और से विशेष वकील जोहेब हुसैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दलील देते हुए कहा था कि आबकारी नीति न केवल उस अवधि के लिए है, जिसके लिए इसे लागू किया गया है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी थी। जांच एजेंसी की ओर से शुरू की गई जांच के कारण यह पॉलिसी वापस ले ली गई थी।
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