मध्यप्रदेश के गौरव टंट्या मामा की मूर्ति का अनावरण पीपलखेड़ी, राघौगढ़ में विधिवत होगा: दिग्विजय सिंह 

प्रशासन ने एक दिन पूर्व बेरीकेडिंग लगाई, कहा ऊपर से आदेश हैं। 

Mar 2, 2025 - 17:04
Mar 2, 2025 - 17:04
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भोपाल(आरएनआई) मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह 3 मार्च को राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पीपलखेड़ी में महान आदिवासी क्रांतिकारी टंट्या मामा की मूर्ति का अनावरण करने वाले थे, लेकिन अचानक एक मार्च की रात को पुलिस ने उस क्षेत्र में बैरिकेडिंग करके मूर्ति की स्थापना को गैरकानूनी घोषित कर दिया। 

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने तत्काल जिला कलेक्टर महोदय गुना एवं राघौगढ़ के एसडीएम से बात की तो उन्होंने इस मूर्ति स्थापना को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया। पूर्व सीएम ने अधिकारियों से प्रति प्रश्न पूछे कि क्या प्रदेश शासन की स्वीकृति लेने की कोई प्रक्रिया है? यदि है तो उन्हें भेजे वह उन्हें नहीं मिली? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट का कोई आदेश हो तो उन्हें बताएं? तब जाकर अधिकारियों ने कोर्ट के दो आदेश की प्रति भेजी। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने दोनों आदेशों का अध्ययन किया है, दोनों अदालत के आदेश शहरों में सड़क व चौराहे पर ट्रैफिक अवरुद्ध न हो उसको लेकर दिए गए हैं। पूर्व सीएम ने बताया कि पीपलखेड़ी एक ग्राम पंचायत है उसने मूर्ति लगाने की इजाजत दी है। प्रशासन से जब पूछा गया कि किसने ट्रैफिक अवरुद्ध होने की शिकायत की इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हमारे आदिवासी समाज के आयोजकों को प्रशासन ने "ऊपर" से आदेश होने के संकेत दिए। पूर्व सीएम ने कहा कि आजकल प्रशासन को यदि कोई निर्णय अवैधानिक रूप से लेना पड़ता है तो उसे वह "ऊपर" का आदेश होने का बता देते हैं। दिग्विजय सिंह ने पूरे मामले पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि भारत, हमारे भारतीय संविधान द्वारा बनाए गए नियम व कानून से चलेगा या भाजपा नेताओं के "ऊपर" से दिए गए आदेशों पर चलेगा?

 पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से कानून सम्मत सवाल करते हुए पूछा की मूर्ति स्थापना के संबंध में यदि कोई कानून है तो उसका पालन समान रूप से नहीं होना चाहिए? क्या भाजपा नेताओं के लिए और कांग्रेस के लिए अलग-अलग नियम कानून हैँ? क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंट्या मामा की मूर्ती की स्थापना करना अपराध है? उन्होंने कहा कि 1 मार्च को राजगढ़ जिले की सुठालिया नगर में वीरांगना रानी अवंती बाई की प्रतिमा का अनावरण प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा किया गया वहीं उसी दिन गुना जिले की पीपलखेड़ी ग्राम पंचायत में टंट्या मामा की प्रतिमा अनावरण पर रोक लगा दी गई। सवाल यही है कि प्रशासन किस अधिकार से कानून की अलग-अलग परिभाषा मान लेता है? यदि नगर परिषद सुठालिया का रानी अवंती बाई की प्रतिमा की स्थापना का निर्णय सही है तो ग्राम पंचायत पीपलखेड़ी का टंट्या मामा की प्रतिमा का स्थापना का निर्णय गैर कानूनी कैसे हो सकता है? 

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आयोजकों से अनुरोध किया है कि हम चाहेंगे कि वह एक सप्ताह रुक जाए हम टंट्या मामा की मूर्ति जिसे हमारे राघोगढ़, चाचौड़ा, गुना व राजगढ़ के आदिवासी भाइयों बहनों ने चंदा कर निर्माण कराया है उसे हम किसी गैर कानूनी विवाद में नहीं डालेंगे। उन्होंने आदिवासी समुदाय को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हम टंट्या मामा की मूर्ति का अनावरण और अधिक धूमधाम से करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कोर्ट की गाइडलाइन देख समझ कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना न हो और मूर्ति का अनावरण नियम बद्ध तरीके से हो। पूर्व सीएम ने कहा कि आदिवासी क्रांतिवीर टंट्या मामा में हमारी आस्था है और हमें उनकी प्रतिमा स्थापना के लिए यदि आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़े तो वह करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे।

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