भूमि विक्रय अनुबंध के लिए ई-स्टाम्प जारी करने पर लायसेंस निलंबित

Feb 17, 2025 - 21:47
Feb 17, 2025 - 21:47
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भूमि विक्रय अनुबंध के लिए ई-स्टाम्प जारी करने पर लायसेंस निलंबित

गुना (आरएनआई) कलेक्टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन में जिले के राजस्व वृद्धि के प्रयासों एवं आम जनता को कानूनी समस्याओं से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जिला पंजीयक गुना द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही करते हुये पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में कार्य करने वाले सेवा प्रदाता ई-स्टाम्प विक्रेता सोनू धाकड़ के लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की गई है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा भूमि सहित अन्य अचल संपत्तियों के क्रय-विक्रय से संबंधित अनुबंध-पत्र को पंजीयन योग्य दस्तावेज की श्रेणी में रखा गया है। स्टाम्प विक्रेता एवं ई-स्टाम्प जारी करने वाले सेवा प्रदाता को केवल उन्हीं दस्तावेजों के लिये ई-स्टाम्प का जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है, जिनका पंजीयन अनिवार्य नहीं है। जिले के सेवा प्रदाता संपदा पोर्टल से गलत विकल्पों का चयन कर भूमि के क्रय-विक्रय के अनुबंध के लिये ई-स्टाम्प जारी कर रहे हैं और जिले में कार्यरत नोटरी द्वारा उक्त संव्यवहार का सत्यापन भी किया जा रहा है जो कि पूर्णतः अवैध है।

जिला पंजीयक श्री गोवर्धन प्रसाद द्वारा बताया गया है कि भूमि सहित सभी प्रकार की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया जाना अनिवार्य है। जिले में भूमि, प्लाट के क्रेता विक्रेता ई-स्टाम्प लेकर उसी पर दस्तावेज तैयार कर रहे हैं तथा नोटरी से सत्यापित कराया जाकर रजिस्ट्री मान रहे हैं। नोटराइज्ड दस्तावेज के आधार पर ऐसे क्रय-विक्रय संबंधी अंतरण अवैध हैं जिनके विरूद्ध कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गुना के निर्देशन में पृथक से अभियान चलाकर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि जिले में नोटराइज्ड दस्तावेजों के आधार पर भूमि संबंधी क्रय विक्रय के अनुबंध से एक ओर शासन के राजस्व का नुकसान हो रहा है तथा दूसरी तरफ जनसामान्य के ऐसे अनुबंध पत्र वैधानिक रूप से सही न होने पर उन्हें भी कानूनी समस्या का सामना करना पड़ता है।


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