ब्लाॅक हाथरस में लगा जिला विधिक सेवा कैम्प

Oct 21, 2023 - 20:28
Oct 21, 2023 - 20:39
 0  216
ब्लाॅक हाथरस में लगा जिला विधिक सेवा कैम्प

हाथरस-21 अक्टूबर। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन एवं प्रभारी जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष महेन्द्र श्रीवास्तव के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, अजय कुमार की अध्यक्षता में एक गोष्ठी, विधिक साक्षरता शिविर ब्लाक परिसर हाथरस में सहायक खण्ड विकास अधिकारी पंचायत मुकेश पचैरी की उपस्थिति में एवं ब्लाक हाथरस के ग्राम प्रधानों के साथ की गयी, जिसमें ग्राम प्रधान कैंशोंपुर, बघना, कटैलिया, सिकन्द्ररपुर, वरबाना, नगला मान, ताजपुर, चनुगढ़ी, कुम्हरई, ग्वारऊ, बेरगांव, कैलोरा, पुन्नेर, तेहरा, शाहपुर कलां, नगला अलिया, तिपरस, वाहनपुर एवं रायक ग्राम के प्रधान उपस्थित हुए। समस्त प्रधानों को जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक सहायता कार्यक्रमों की जानकारी व निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाने हेतु एवं प्रीलिटिगेशन पारिवारिक विवाद हेतु तथा समस्याओं के निस्तारण में सहयोग करने हेतु पराविधिक स्वयं सेवकों के बैठने की व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये। इसके साथ-साथ समस्त ग्राम प्रधानों को जिला विधिकि सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि प्राधिकरण की जानकारी अपनी ग्राम में सभी व्यक्तियों को दें, जिससे कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में अथवा पैसे के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जाये। इसके साथ उन्होंने बताया कि यदि आपके गांव या आपके क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी भी महिला या पुरूष के वैवाहिक सम्बन्धों में कटुता है अर्थात् कुछ विवाद चल रहा है और भविष्य में मुकदमेबाजी शुरू होने की सम्भावना है तो आप पीड़ित व्यक्ति को तुरंत कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस अथवा तहसील विधिक सेवा समितियों में स्थापित लीगल एड क्लींनिक में सम्पर्क करने हेतु पराविधिक स्वयं सेवकों के पास भेजें। प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त होने पर उनके प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अविलम्ब कार्यवाही की जाएगी। विपक्षी को नोटिस भेजा जाएगा और दोनों पक्षों को मध्यस्थता केंद्र बुलाकर समझौता कराया जाएगा। प्रीलिटिगेशन विशेष लोक अदालत में मामले का निस्तारण परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश महोदय द्वारा किया जाता है, जो सिविल डिक्री की तरह दोनों पक्षों पर अनिवार्य रूप से बाध्य होता है।
इसके अतिरिक्त समस्त ग्राम प्रधानों को जानकारी देते हुए बताया कि 9 दिसम्बर दिन शनिवार को जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधीकरण, हाथरस, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलैक्ट्रेट, हाथरस एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), प्रिलिटिगेशन वैवाहिक विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद(किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों द्वारा इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने का आश्वासन दिया गया।

Follow the RNI News channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB2Xp81Z

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow