बाल विवाह की सूचना पर सहमति उपरांत रोका गया बाल विवाह
गुना। महिला हेल्पलाइन नम्बर 181 पर राधौगढ़ विकास खण्ड के ग्राम फाजलपुर में बाल विवाह की सूचना पर 22 फरवरी की शाम को मिली कि ग्राम में बाल विवाह हो रहा है, जिसमें बच्ची की आयु 18 वर्ष से कम है।
पूरे मामले को संज्ञान में लाते हुये अनुविभागीय अधिकारी सुश्री आर अंजली के निर्देशन में तहसीलदार संतोष कुमार धाकड़, जंजाली चौकी प्रभारी नरेन्द्र गोयल प्रभारी परियोजना अधिकारी म.बा.वि. श्रीमति प्रीति मौर्य, पटवारी लीला आदिवासी व संगीता सहरिया की टीम ने ग्राम में मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्यवाही करते हुए बालिका के पिता गोविंद मीना, माता श्रीमति गुडडी मीना व परिवार वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में योजना की जानकारी दी। पूरी टीम के द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु काफी प्रयास किया। जिसके परिणाम स्वरूप पूरी टीम द्वारा आधी रात को बाल विवाह रूकवाने में सफलता प्राप्त हुयी। बच्ची व उसके माता पिता के द्वारा अपनी बच्ची का विवाह नहीं करने के संबंध में सहमति प्रदान की गयी। ग्रामवासियों व पंचान के समक्ष बालिका राधे मीना उम्र 17 वर्ष 2 माह को उसके माता-पिता की उपस्थिति में बाद काउंसलिंग के उसके माता-पिता को सुपुर्दगी में सकुशल दिया गया।
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