'बहाल आयुष डॉक्टरों को दें वेतन', सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार को निर्देश

देश की सर्वोच्च अदालत ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बहाल किए गए सेवानिवृत्त सरकारी आयुष डॉक्टरों का बकाया वेतन एक सप्ताह के भीतर जारी करें।

Sep 27, 2024 - 18:00
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'बहाल आयुष डॉक्टरों को दें वेतन', सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार को निर्देश

नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार से पूछा कि सेवानिवृत्त सरकारी आयुष डॉक्टरों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पहले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि एलोपैथिक डॉक्टरों और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का अभ्यास करने वालों के लिए सेवानिवृत्ति की अलग-अलग आयु नहीं हो सकती।

एलोपैथिक डॉक्टरों की कमी को देखते हुए, राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2016 से उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी, जिसके कारण इसी तरह की स्थिति वाले सरकारी आयुष (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) डॉक्टरों ने उच्च न्यायालय में मुकदमे दायर किए।सरकार की तरफ से नियोजित आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष पर अपरिवर्तित रही। अपने फैसले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि सभी राज्य सरकार के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु समान होनी चाहिए। आयुष डॉक्टरों की शिकायतों को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर वे 31 मार्च 2016 के बाद सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें 62 वर्ष की आयु तक सेवा में माना जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर विचार किया। ये मामला तब और भड़क गया जब आयुष डॉक्टरों के वकील ने कहा कि हालांकि उन्हें सेवा में वापस ले लिया गया है, लेकिन उनके वेतन के भुगतान में पांच महीने की देरी हुई है। सीजेआई ने कहा, वे सभी डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। आयुर्वेद के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों, आपने वेतन क्यों नहीं जारी किया?। इसके बाद पीठ ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर वेतन जारी करने को कहा।

इस दौरान शिकायतों पर गौर करते हुए पीठ ने कहा, हम स्पष्ट करते हैं कि उच्च न्यायालय के फैसले में की गई टिप्पणियों पर कोई रोक नहीं है। यदि वेतन के लिए बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे न केवल प्रतिवादियों (आयुष चिकित्सक जिन्होंने न्यायालय का रुख किया है) बल्कि सभी समान स्थिति वाले चिकित्सकों के मामले में एक सप्ताह के भीतर चुकाया जाना चाहिए। पीठ ने वकील से राज्य में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित मुद्दे से उत्पन्न मामलों का एक चार्ट तैयार करने को कहा।

शीर्ष न्यायालय ने 19 जुलाई को उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार की अपील पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें कहा गया था कि एलोपैथिक चिकित्सकों और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का अभ्यास करने वाले चिकित्सकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु अलग-अलग नहीं हो सकती। इसने राज्य की अपील पर आयुष चिकित्सकों को नोटिस जारी किए थे। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय में अवमानना का सामना कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के लिए सॉलिसिटर जनरल की दलील को भी स्वीकार कर लिया था। 

उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, जो लोग 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन 62 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, उन्हें तत्काल सेवा में बहाल किया जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि उच्च न्यायालय के फैसले के कारण लगभग 1,000 ऐसे डॉक्टर सेवा में वापस आ जाएंगे। पीड़ित आयुष डॉक्टरों ने उच्च न्यायालय में आरोप लगाया था कि दो चिकित्सा चिकित्सकों के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति आयु रखना भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि चूंकि उसके अधीन सेवारत एलोपैथिक डॉक्टरों की कमी है, इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसने कहा था कि चूंकि बड़ी संख्या में आयुष डॉक्टर उसके अधीन कार्यरत हैं, इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया।

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