बलात्कार के आरोपी को हुई 10 वर्ष की सजा
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गुना। अपर सत्र न्यायाधीश संजय श्रीवास्तव द्वारा दिनांक13/02/2023 को थाना कुंभराज के अपराध क्रमांक 297/16 में भूरा उर्फ नंदकिशोर मीना निवासी जास्तखेड़ी थाना चाचौड़ा को न्यायालय में हुए समस्त साक्षियों के कथनों एबं शासकीय अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर 10 बर्ष सश्रम कारावास एबं अर्थ दंड से दंडित किया गया।
घटना दिनांक 30/08/2016 को जब अभियोक्त्रि घर मे अपने बच्चो के साथ अकेली थी तो रात्रि में आरोपी घर मे घुसा ओर अभियोगिया के साथ जबरजस्ती ग्राम जास्तखेड़ी में ही बुरा काम किया। जिस पर संपूर्ण मामले मे आरोपी को दोषी माना गया और आरोपी को जेल भेज गया। शासन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा की गई।
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