फरार सब इंस्पेक्टर रामवीर की संपत्ति कुर्क करने के आदेश
गुना। जिले के बहुचर्चित आत्माराम पारदी हत्याकांड मामले की सुनवाई एससी एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष बीते दिवस हुई। इसमें सीआईडी की और से आरोपी कोर्ट मुंशी योगेन्द्र सिसौदिया और दीनू के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। इसमें दूसरे आरोपी सब इंस्पेक्टर रामवीर सिंह और रघु उर्फ रघुराज समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, इनकी गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में चालान पेश करेगी।
आत्माराम पारदी हत्याकांड में फरार चल रहे सब इंस्पेक्टर रामवीर सिंह कुशवाह को धारा 83 के तहत कोर्ट में पेश होने के लिए चार मार्च की तिथि नियत की गई थी, लेकिन इस तारीख पर रामवीर सिहं पेश नहीं हुआ। इस पर उसकी संपत्ति कुर्क करने का आवेदन सीआईडी की और से चार मार्च को लगाया गया था, जिसकी सुनवाई कोर्ट में दस मार्च को हुई। विशेष कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर रामवीर सिंह कुशवाह की संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए। सीआईडी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जब्त चल और अचल संपत्ति को कुर्की कराने की कार्रवाई कराएगा।
आत्माराम पारदी धरनावदा पुलिस थाने के कनेरा गांव का रहने वाला था, आत्माराम पारदी के गायब होने का मामला सात साल पूर्व आया था, इस मामले में धरनावदा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उसमें सब इंस्पेक्टर समेत कई आरोपी है। कुछ समय पूर्व हाईकोर्ट ने सीआईडी पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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