प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र किसानों का पंजीकरण न किया जायेः-जिलाधिकारी
हरदोई( आरएनआई)जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु किसानों द्वारा जन सेवा केन्द्रों पर पंजीकरण कराया जा रहा है। कुछ जन सेवा केन्द्र के संचालकों द्वारा ऐसे लोग जो योजना में पात्र नहीं है उनका भी पंजीकरण किया जा रहा है और इसके एवज में निर्धारित शुल्क से अधिक की धनराशि ली जा रही है। उन्होंने समस्त जन सेवा केन्द्र संचालकों को निर्देशित किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र किसानों का पंजीकरण कदापि न किया जाये। यदि किसी भी जन सेवा केन्द्र संचालक द्वारा अपनी लॉगिन आई०डी० से अपात्र किसानों का पंजीकरण किया जाता है तो सम्बन्धित जन सेवा केन्द्र का लाइसेन्स निरस्त करने के साथ-साथ विधिक कार्यवाही/प्राथमिकी दर्ज की जायेगी, जिसके लिए जन सेवा केन्द्र संचालक स्वयं उत्तदायी होगें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता की गाइडलाइन बेवसाइट पर उपलब्ध है एवं पत्र के साथ संलग्न है। गाइडलाइन के अनुसार केवल पात्र किसानों का ही पंजीकरण किया जाये।
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