प्रदेश के इस कांग्रेस विधायक पर संकट के बादल, निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती, नोटिस जारी
जबलपुर (आरएनआई) कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर संकट के बादल छाने वाले हैं उनकी विधायकी को भी खतरा हो सकता है, उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है, मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी।
राजधानी भोपाल के मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को भाजपा प्रत्याशी रहे ध्रुव नारायण सिंह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने बताया कि 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान आरिफ मसूद ने नामांकन में जो हलफनामा दिया था उसमें कई तरह की खामियां हैं।कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने लोन से जुड़ी हुई काफी जानकारी छिपाई, और निर्वाचन आयोग को इसमें गुमराह भी किया है।
मामले पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अपने प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई को होगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और उनकी पत्नी रूबीना ने करीब 65 लाख रुपए से अधिक का लोन लिया है। जिसकी जानकारी विधानसभा चुनाव 2023 के नामांकन के समय नहीं दी गई थी। याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की विधायकी समाप्त की जाए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाये।
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