यूपी: पूर्व मंत्री अरिदमन की बढ़ीं मुश्किलें, गैर जमानती वारंट जारी

 पूर्व ब्लाक प्रमुख सुग्रीव सिंह ने वर्ष 2020 में थाना पिनाहट में हमले का केस दर्ज कराया था। इस मामले में पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह सहित 16 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 

May 10, 2024 - 08:47
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यूपी: पूर्व मंत्री अरिदमन की बढ़ीं मुश्किलें, गैर जमानती वारंट जारी

आगरा (आरएनआई) आगरा के पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह सहित 16 लोगों के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं। थाना पिनाहट में वर्ष 2020 में पूर्व ब्लाक प्रमुख सुग्रीव सिंह और उनके साथियों पर हमला हुआ था। मामले में जानलेवा हमला, मारपीट, बलवा, सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था।

मामले की विवेचना फिरोजाबाद क्राइम ब्रांच ने की थी। इसके बाद फाइनल रिपोर्ट लगाई। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए वारंट जारी किए हैं। बृहस्पतिवार को वारंट थाना पिनाहट में पहुंच गए। ग्राम मनौना, पिनाहट निवासी भाजपा नेता सुग्रीव सिंह ने 10 जुलाई 2020 को केस दर्ज कराया था। तब वह ब्लाक प्रमुख थे।
 
उन्होंने तत्कालीन एडीजी जोन को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि वर्तमान में भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह पूर्व से रंजिश मानते चले आ रहे हैं। इस कारण पूर्व में अपने साथियों से उनकी हत्या का प्रयास कराया था। 26 जून 2020 को वह अपने साथियों के साथ दो गाड़ियों में गांव पड़ुआपुरा पहुंचे थे। प्रदीप परिहार के छोटे भाई के सगाई समारोह में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के बाद निकले तो पूर्व मंत्री के लोगों ने घेर लिया। उनके ऊपर तमंचे से फायर किया गया था। मारपीट और धक्कामुक्की की थी। ईंट-पत्थर फेंके थे।

गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए थे। आरोपी पुलिस के पहुंचने पर भाग गए थे। उन्होंने हमले के पीछे पूर्व मंत्री का हाथ होने का आरोप लगाया था। मामले में बलवा, मारपीट, जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में केस हुआ। इसमें रजत, गौरव, रामबृज, सत्यवीर, विजय, सतीश, जुमुना, अमन, अनिल, पेदना उर्फ भूपेंद्र सिंह, टीकू, सोनू, भिक्की, बंटू, सूरज के अलावा 10-15 अज्ञात लोग भी शामिल थे।

पूर्व मंत्री पर आरोप लगाने वाले सुग्रीव और पूर्व मंत्री के बीच काफी समय से ठनी है। इस मुकदमे की विवेचना पहले कासगंज स्थानांतरित कर दी गई थी। वहां से फिरोजाबाद क्राइम ब्रांच भेजी गई। विवेचक ने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट लगाई। उन्हें आरोप के संबंध में साक्ष्य नहीं मिले। कोर्ट ने आपत्ति लगने पर एफआर वापस कर दी। विवेचक ने पुरानी एफआर का समर्थन करते हुए दोबारा अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। एसीपी पिनाहट गिरीश कुमार ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से 16 आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं। इनमें पूर्व मंत्री का भी वारंट शामिल है। कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।

 बाह के पूर्व विधायक महेंद्र अरिदमन सिंह बाह से कई बार के विधायक रहे हैं। 2012 से 2017 तक सपा में शामिल रहे। इस दौरान वह परिवहन मंत्री बनाए गए थे। इसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उनकी पत्नी पक्षालिका सिंह को विधानसभा का टिकट दिया। अब उनकी पत्नी बाह से विधायक हैं।

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