पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर सक्सेना द्वारा गुना पुलिस कंट्रोल रूम में ली समीक्षा बैठक, गंभीर एवं जघन्‍य श्रेणी के अपराधों की समीक्षा कर अपराधों का निराकरण किये जाने के दिये निर्देश

Mar 5, 2025 - 19:57
Mar 5, 2025 - 19:57
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पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर सक्सेना द्वारा गुना पुलिस कंट्रोल रूम में ली समीक्षा बैठक, गंभीर एवं जघन्‍य श्रेणी के अपराधों की समीक्षा कर अपराधों का निराकरण किये जाने के दिये निर्देश

गुना (आरएनआई) पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविंद कुमार सक्सेना द्वारा गुना पुलिस कंट्रोल रुम में जिले में पुलिस कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक ली गई । 

समीक्षा बैठक में गुना पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मान सिंह ठाकुर सहित समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे । पुलिस महानिरीक्षक  अरविन्द कुमार सक्सेना द्वारा जिले में लंबित गंभीर एवं जघन्य श्रेणी के अपराधों की समीक्षा एवं कानून व्यवस्था संबंधी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए गए

  •     जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बीट एवं माइक्रो बीट प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू करें ।
  •     थानों के विभिन्न अपराधों में जप्तशुदा वाहनों का विधिवत  निराकरण करें तथा थानों पर रखने योग्य वाहनों को सुव्यवस्थित तरीके से रखा जावे ।
  •     सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये थाना क्षेत्रों में अधिक से अधिक सीसीटीव्ही कैमरे लगाने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करें ।

-     थानों पर रखे जाने वाले विभिन्न रजिस्टरों का संधारण सुव्यवस्थित तरीके से किया जावे ।

-     आगामी त्योहार जैसे रमजान माह, होली, ईद, महावीर जयंती, बैशाखी, अंबेडकर जयंती, परशुराम जयंती आदि त्यौहारों के दौरान समुचित व्यस्था लगाई जाकर त्यौहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जावे ।

-     थाना भवन एवं थाना परिसर में अच्छे से साफ-सफाई रखी जावे एवं थानों में फर्नीचर, रिकार्ड आदि सुव्यवस्थित ढंग से रखे जावें ।

  •     चिन्हित एवं गंभीर श्रेणी के अपराधों में कार्यवाही करते हुये इस प्रकार के अपराधों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जावे ।

-     थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए असमाजिक तत्वों पर कर्यवाही करें, वारन्टियों को गिरफ्तार कर अधिक से अधिक वारंट तामील करायें।

_  भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता की धारा 107 के तहत अपराधियों व्दारा अपराधों से अर्जित सम्पति  को न्यायालय से अटैच कराया जाना सुनिश्चित करें ।

- आदतन अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

- समय-समय पर पुलिस मुख्‍यालय से जारी किये जाने वाले परपित्रों/निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जावे ।

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