पुलिस ने विपक्षी नेताओं को ईडी मुख्यालय जाने से रोका, लगाई धारा 144
अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर संसद भवन से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय तक मार्च निकाल रहे विपक्षी नेताओं को पुलिस ने बुधवार को संसद भवन के समीप ही रोक दिया और कहा कि इलाके में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू है।
नयी दिल्ली, 15 मार्च 2023, (आरएनआई)। अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर संसद भवन से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय तक मार्च निकाल रहे विपक्षी नेताओं को पुलिस ने बुधवार को संसद भवन के समीप ही रोक दिया और कहा कि इलाके में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू है।
विपक्षी नेताओं को संसद भवन के निकट विजय चौक पर ही रोक दिया गया।
पुलिस ने विजय चौक पर अवरोधक लगाए थे और लाउडस्पीकर के माध्यम से सांसदों से बार-बार आग्रह किया कि वे इलाके को खाली कर दें क्योंकि यहां धारा 144 लगी है जिसके तहत एक साथ चार या इससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते।
विपक्षी नेताओं का मार्च आरंभ होने से पहले पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विपक्षी दलों के मार्च को देखते हुए ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
मार्च से पहले विपक्षी दलों के नेताओं ने खरगे के संसद भवन परिसर स्थित कार्यालय में अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे पर अपनी संयुक्त रणनीति में समन्वय बनाने के लिए एक बैठक की।
तृणमूल कांग्रेस विपक्षी दलों के इस मार्च का हिस्सा नहीं थी। उसके सांसदों ने घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में वृद्धि को लेकर संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया।
अमेरिकी वित्तीय शोध संस्था ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडाणी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर विपक्षी दलों के सदस्यों की मांग है कि इस मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाए।
उल्लेखनीय है कि ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ ने अडाणी समूह के खिलाफ फर्जी तरीके से लेन-देन और शेयर की कीमतों में हेर-फेर सहित कई आरोप लगाए थे। अडाणी समूह ने इन आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा था कि उसने सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन किया है।
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