पुलिस ने किया चस्पा नोटिस हाजिर नहीं हुए तो होगी कुर्की
सासनी, (आरएनआई) युवती बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी आरोपी जब पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा और न ही न्यायालय में समर्पण किया तो न्यायालय ने अरोपी के मकान कुर्क करने हेतु नोटिस जारी कर दिया। जिसे कोतवाली पुलिस ने दिल्ली जाकर आरोपी के मकान पर चस्पा कर सार्वजनिक मुनादी कराई है। कि आरोपी पुलिस के सामने या न्यायालय में समर्पण कर दे नहीं तो उसके मकान की कुर्की कर ली जाएगी।
बुधवार को दिल्ली में अरोपी के मकान पर कुर्की नोटिस चस्पा करने गई टीम के एसआई सत्यभान सिंह के अनुसार (नरेश कुमार निवासी रघनियां काल्पनिक नाम ) ने दिनांक तीन मई 2023 को थाना कोतवाली सासनी में पंजीकृत मु0अ0सं0 1236/23 धारा 363, 366 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत कराया था कि अरोपी आर्यन पुत्र अजय निवासी 11/176 दक्षिण पुरी थाना अम्बेडकर नगर जिला दक्षिणी दिल्ली उसकी पुत्री को वहला फुसलाकर भगा ले गया था। तभी से अरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर था और न ही उसने न्यायालय में समर्पण किया था। अरोपी की फरार होने पर न्यायालय ए0सी0जे0एम हाथरस द्वारा धारा 82 की कार्रवाई हेतु सीआरपीसी दिनांक चैबीस अगस्त को कुर्की नोटिस जारी कर दिया। मगर फिर भी अरोपी ने न्यायालय में समर्पण नहीं किया। जिसे लेकर पुलिस ने नोटिस चस्पा कार्रवाई करने हेतु दिल्ली गई और अरोपी के मकान पर और सार्वजनिक स्थान पर कुर्की नोटिस चस्पा किया तथा मुनादी करायी गयी अगर अभियुक्त दिनांक 21.अक्टूबर तक पुलिस के सामने या न्यायालय मंें समर्पण नहीं करता है तो अरोपी के घर की कुर्की कार्यवाही की जायेगी । कुर्की नोटिस चस्पा करने वाली टीम में एसआई श्री सत्यभान सिंह, कांस्टेबिल इकवाल, कांस्टेबिल विनय कुमार, व थाना अम्बेडकर नगर से हैडकांस्टेबिल छोटेलाल मौजूद थे।
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