पुरानी रंजिश पर चाकू मारने वाले को ५ वर्ष का कठोर कारावास

Jan 10, 2025 - 18:47
Jan 10, 2025 - 18:47
 0  324
पुरानी रंजिश पर चाकू मारने वाले को ५ वर्ष का कठोर कारावास

गुना (आरएनआई) पुरानी रंजिश पर फरियादी को चाकू मारकर घायल करने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्र ने ५ वर्ष के कठोर कारावास और ६ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने बताया कि दिनाँक २६-१२-२३ को दोपहर लगभग ढाई बजे जिला चिकित्सालय गुना के ट्रॉमा सेंटर में आहत दीपक उर्फ दीपू ने घायल अवस्था में पुलिस को रिपोर्ट लिखाई कि दोपहर लगभग साढ़े बारह बजे जब वह अपने घर से खाना खाकर अपने पोल्ट्री फार्म जा रहा था तब रास्ते में सुमेर सिंह गढ़ा के बगीचे के सामने गुना-फतेहगढ़ रोड पर ग्राम गढ़ा में गाँव का ब्रजेश साहू मिला जिससे उसकी पुरानी रंजिश चली आ रही है और केस भी चल रहा है। ब्रजेश ने दीपक को रोककर मां बहन की गाली दीं और जब दीपक ने गाली देने से मना किया तो ब्रजेश ने अपने कमर में पैंट में खुरसा चाकू निकालकर दीपक में मारा जिससे दीपक वहीं गिर गया और उसे पेट, सीने और सिर में चोटें आईं। दीपक चिल्लाया तो उसकी आवाज सुनकर मिलिंद कुशवाह और तोरन उर्फ कल्ला कुशवाह आ गये जिन्होंने दीपक को बचाया। फिर तोरन ने फोन लगाकर उसकी मां और भाई अजय को बुला लिया। पुलिस ने आरोपी बृजेश उर्फ बिरजू साहू पिता मुन्ना साहू निवासी ग्राम गढ़ा जिला गुना के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरान्त  भा.द.सं. की धारा ३४१,२९४,३२६,५०६(२) और आयुध अधिनियम की धारा २५(१-बी) के अन्तर्गत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की समस्त साक्ष्य और तर्कों को सुनने के पश्चात् आरोपी को भा.द.सं की धारा ३२६ में ५ वर्ष के कठोर कारावास और ५ हजार रुपए के अर्थदण्ड तथा आयुध अधिनियम की धारा २५(१-बी) में १ वर्ष के कठोर कारावास १ हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने की।


Follow  RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow