पुणे पोर्श केस में अब क्या हुआ, दो निलंबित पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की तैयारी क्यों?

मामला पिछले साल का है, जब पुणे शहर में 18-19 मई 2024 की रात को पोर्श कार को तेज गति से दौड़ाने के चक्कर में एक बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामला अलग-अलग विभागों की लीपापोती के प्रयासों की वजह से देशभर में सुर्खियों में आया था। इसमें शराब परीक्षण को अमान्य करने के लिए खून के नमूनों की अदला-बदली भी शामिल थी।

Mar 28, 2025 - 10:00
 0  108
पुणे पोर्श केस में अब क्या हुआ, दो निलंबित पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की तैयारी क्यों?

पुणे (आरएनआई) पुणे पुलिस ने महाराष्ट्र के गृह विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें पिछले साल मई में पोर्श कार दुर्घटना के सिलसिले में निलंबित किए गए दो पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है, एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है। 19 मई की सुबह कल्याणी नगर इलाके में एक 17 वर्षीय लड़के द्वारा कथित तौर पर नशे की हालत में चलाई जा रही पोर्श कार ने दो मोटरसाइकिल सवार तकनीशियनों को कुचल दिया था। यरवदा पुलिस स्टेशन से जुड़े इंस्पेक्टर राहुल जगदाले और एपीआई विश्वनाथ टोडकरी को उस समय देर से रिपोर्ट करने और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया था। एक आंतरिक जांच में मामला दर्ज करने में चूक और रक्त के नमूने एकत्र करने में देरी की ओर भी इशारा किया गया। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने गुरुवार को कहा, "हमने इन दो निलंबित पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने के लिए राज्य के गृह विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव आज भेजा गया।" इस मामले में शामिल किशोर को निगरानी गृह से रिहा कर दिया गया है, जबकि उसके माता-पिता, दो डॉक्टर, ससून अस्पताल का एक कर्मचारी, दो बिचौलिए और तीन अन्य जेल में हैं।

Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
RNI News Reportage News International (RNI) is India's growing news website which is an digital platform to news, ideas and content based article. Destination where you can catch latest happenings from all over the globe Enhancing the strength of journalism independent and unbiased.