पीडीएस के अवैध परिवहन मामले में वाहन पिकअप को किया गया राजसात

Jul 28, 2024 - 21:33
Jul 28, 2024 - 21:33
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पीडीएस के अवैध परिवहन मामले में वाहन पिकअप को किया गया राजसात

गुना (आरएनआई) कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विक्रय किये जाने वाला 78 कट्टे चावल शासकीय उचित मूल्‍य दुकानों के अवैध रूप से परिवहन के प्रकरण में जप्‍त वाहन पिकअप को शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किये गये हैं। 

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्‍तुत प्रतिवेदन अनुसार थाना कैं‍ट द्वारा कार्यवाही करते हुए वाहन पिकअप वेन क्रमांक एमपी 08 जीए 4252 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 78 कट्टे चावल भरकर बेचने हेतु ले जाते हुये पाया गया, जिस पर से उक्‍त वाहन पिकअप को मय चावल सहित जप्‍त कर आरोपीगण के विरूद्ध थाना कैंट गुना में अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

प्रकरण में वाहन स्‍वामी देवेन्‍द्र कुशवाह पुत्र प्रीतम कुशवाह निवासी शिवाजी नगर कर्नलगंज गुना द्वारा अधिरोपित आरोप के संबंध में ऐसा कोई दस्‍तावेज/साक्ष्‍य पेश नही किया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि संबंधित का वाहन कारित अपराध में संलिप्‍त नही रहा है। वाहन स्‍वामी द्वारा जप्‍त चावल के संबंध में विधिवत क्रय किये जाने के संबंध में कोई वैधानिक दस्‍तावेज पेश नही किये गये। 

संपूर्णं प्रकरण में कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट द्वारा विचारोपरांत जप्‍त खाद्यान्‍न चावल अवैध परिवहन किये जाने का उक्‍त कृत्‍य म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों का स्‍पष्‍ट उल्‍लंघन है जो कि आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम अंतर्गत दण्‍डनीय अपराध होने से जप्‍त खाद्यान्‍न चावल शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किये गये हैं, साथ ही जप्‍तशुदा वाहन पिकअप क्रमांक एमपी 08 जीए 4252 को उक्‍त कृत्‍य में संलिप्‍त पाये जाने से शासन हित में राजसात किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जप्‍त खाद सामग्री की विधिवत बाजार दर पर नीलामी कर राशि शासन मद में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें साथ ही जप्‍त वाहन पिकअप की विधिवत नीलामी करने व राशि शासन मद में जमा कराने की वैधानिक कार्यवाही की जावे।

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