नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन हेतु जांच अधिकारियों के लिए गुना पी.जी. कॉलेज में शुरु हुआ 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
गुना (आरएनआई) आगामी 01 जुलाई 2024 से देश में लागू होने वाले नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के बारे में राज्य में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जाने हेतु पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के तहत गुना पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा द्वारा जिले में नवीन आपराधिक कानून के क्रियान्वयन हेतु पुलिस विवेचना अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आज 30 मई से दिनांक 01 जून तक 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए । निर्देशानुसार शहर के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थित सेमीनार हॉल में आज दिनांक 30 मई 2024 को प्रातः 09 बजे प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ जिसमें मास्टर ट्रेनरों के द्वारा भारतीय दण्ड विधान 1860 एवं नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के संदर्भ में तुलनात्मक विवरण के साथ नए पुराने कानून के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया ।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर गुना पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मान सिंह ठाकुर, डीएसपी मुख्यालय भरत नोटिया, एसडीओपी गुना विवेक अष्ठाना, डीएसपी अजाक शेलेन्द्र गोविल, रक्षित निरीक्षक श्रीमती पूजा उपाध्याय, सूबेदार मोनिका जैन आदि सहित जिले के थाना, कार्यालय, पुलिस लाइन से आए प्रधान आरक्षक से उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे ।
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