धर्म संसद से जुड़े मामले में यूपी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका खारिज की
नई दिल्ली (आरएनआई) यति नरसिंहानंद की धर्म संसद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने धर्म संसद के खिलाफ कदम नहीं उठाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अधिकारियों से कहा कि कानून-व्यवस्था कायम रहे।
उत्तराखंड के हरिद्वार में पहले आयोजित 'धर्म संसद' कथित नफरत भरे भाषणों के कारण विवादों में घिर गई थी। इस संबंध में यति नरसिंहानंद और अन्य सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू किया गया था। कार्यकर्ताओं और पूर्व नौकरशाहों ने गाजियाबाद जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। इसमें शीर्ष अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवमानना करने का आरोप लगाया गया है, जिसके तहत अदालत ने सभी सक्षम और उपयुक्त अधिकारियों को सांप्रदायिक गतिविधियों और नफरत भरे भाषणों में लिप्त व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
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