धरनावदा थाना अंतर्गत ग्राम सरसवेह में धर्मांतरण करा रहे ईसाई धर्म प्रचारकों

राजस्थान के बारां जिले की ईशाई धर्म प्रचारक दंपत्ति द्वारा हिन्‍दू धर्म के लोगों को पैसे व गिफ्ट देने का लालच देकर कराया जा रहा था ईशाई धर्म में धर्मान्‍तरण। 

Sep 22, 2024 - 20:29
Sep 22, 2024 - 20:32
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धरनावदा थाना अंतर्गत ग्राम सरसवेह में धर्मांतरण करा रहे ईसाई धर्म प्रचारकों

गुना (आरएनआई) प्राप्‍त जानकारी के अनुसार आज 22 सितंबर को फरियादी चरण सिंह पुत्र मदनलाल आदिवासी निवासी ग्राम सरसवेह थाना धरनावदा जिला गुना द्वारा धरनावदा थाना पुलिस को रिपोर्ट करते हुए बताया कि आज दिनांक 22 सितंबर की सुबह उसे जानकारी मिली कि उसके गांव के बालमुकंद आदिवासी के घर पर हिन्‍दू धर्म के लोगों का हिन्‍दू धर्म से ईशाई धर्म में धर्मान्‍तरण कराया जा रहा है, इस जानकारी के मिलते ही उसके द्वारा इसकी सूचना हिन्‍दू संगठन के लोगों को दी, जिस पर रूठियाई से हिन्‍दू संगठन की टीम के सरसवेह पहुंचने पर हम लोगों द्वारा बालमुकंद आदिवासी के घर पहुंचकर देखा तो वहां पर बालमुकंद आदिवासी, साबित्री बाई आदिवासी एवं पिंकी आदिवासी हरिजन/आदिवासी समाज के भोले-भाले लोगों को ईशाई धर्मग्रंथ देकर घर के अंदर भेज रहे थे, जहां पर ईशाई धर्म प्रचारक संजय सायमन एवं मंजू सायमन निवासीगण बापची नगर बांरा राजस्‍थान द्वारा उन्‍हें पैसे व गिफ्ट देने का प्रलोभन देकर एवं दीपक जलाकर व प्रार्थना करबाकर उनका हिन्‍दू धर्म से ईशाई धर्म में धर्मान्‍तरण करबाया जा रहा था ।

  धर्मान्‍तरण के उपरोक्‍त मामले से जुड़े आरोपीगण संजय पुत्र भरत कुमार सायमन,मंजू पत्नि संजय सायमन निवासीगण बापची नगर बांरा राजस्‍थान, बालमुकंद पुत्र खेमचंद आदिवासी,साबित्री बाई पत्नि रघुवीर आदिवासी निवासीगण ग्राम सरसवेह थाना धरनावदा जिला गुना एवं पिंकी पत्नि माखन सहरिया निवासी ग्राम कलोरा थाना फतेहगढ़ जिला गुना के विरूद्ध धरनावदा थाने में अप.क्र. 298/24, म.प्र. धार्मिक स्‍वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 व 5 एवं एससीएसटी एक्‍ट की धारा 3(2)(व्‍हीए) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया एवं प्रकरण में सभी पांचों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की गई।


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