दो जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने के प्रावधान वाले विधेयक को संसद से मंजूरी
संसद ने तमिलनाडु की दो जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने के प्रावधान वाले ‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022’ को बृहस्पतिवार को मंजूरी प्रदान कर दी।
नयी दिल्ली, 22 दिसंबर 2022, (आरएनआई)। संसद ने तमिलनाडु की दो जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने के प्रावधान वाले ‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022’ को बृहस्पतिवार को मंजूरी प्रदान कर दी।
राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा में यह विधेयक पिछले सप्ताह पारित हो चुका है।
राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि दोनों समुदायों को लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा थी और इस विधेयक के जरिए उन्हें अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों से संरक्षित किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु की नारिकुर्वर और कुरूविकरण पहाड़ी जनजातियों के लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले इन समुदायों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रयास किया गया है।
मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से ‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022’ को मंजूरी दे दी।
‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022’ में तमिलनाडु की नारिकुर्वर और कुरूविकरण पहाड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान है।
चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने अपने-अपने प्रदेशों में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने की मांग की थी। इस पर मुंडा ने कहा कि इस सूची में किसी जनजाति को शामिल करने के लिये एक पद्धति है जिसके अनुरूप ही निस्तारण किया जाता है।
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