दोष सिद्व होने पर प्रधान वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग नही करेगें:-डी0एम

Jan 13, 2024 - 18:36
Jan 13, 2024 - 18:37
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दोष सिद्व होने पर प्रधान वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग नही करेगें:-डी0एम

हरदोई (आरएनआई)जिला मजिस्टेट मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि विकास खण्ड बिलग्राम की ग्राम पंचायत अर्तछा खुर्द में ग्राम प्रधान राजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव आक्रोश वर्मा द्वारा इंडिया मार्का हैण्ड पंप रिबोर व मनरेगा में फर्जी भुगतान तथा विद्यालय में टायलीकरण, दिव्यांग शौचालय, वाटर हार्वेटिंग आदि खराब निर्माण की प्राप्त शिकायत की प्रारम्भिक जांच में प्रधान व सचिव दोषी पाये गये है, इसलिए प्रारम्भिक जांच में दोष सिद्व होने पर प्रधान द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और सम्पादन नही किया जायेगा।

श्री सिंह ने अवगत कराया है कि उक्त प्रकरण में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है और निर्धारित अवधि में साक्ष्य सहित संतोषजनक स्पष्टीकरण आख्या उपलब्ध नहीं कराने पर प्रधान पद के समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों प्रतिबंधित कर दिया जायेगा और सचिव के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगें।

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Laxmi Kant Pathak Senior Journalist | State Secretary, U.P. Working Journalists Union (Regd.)