दुर्गा पूजा को लेकर 426 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति

(उमेश कुमार विप्लवी)

Oct 8, 2024 - 17:44
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दुर्गा पूजा को लेकर 426 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति

हाजीपुर (आरएनआई) दुर्गापूजा को लेकर जिलाधिकारी यशपाल मीणा एवं पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय ने संयुक्त आदेश जारी किया है। जिसमें 3 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ दुर्गा पूजा प्रारंभ हो चुकी है, गुरूवार 10 अक्टूबर सप्तमी को संध्या में लगभग सभी पूजा पंडालों के पट खुल जाएंगे। वहीं, 11 अक्टूबर शुक्रवार को महाअष्टमी एवं महानवमी तथा 12 अक्टूबर शनिवार को विजयादशमी है, इसलिए उक्त पर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिये विशेष चौकसी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर जिला में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिये जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 426 स्थलों पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। जिन्हें उग्रवादी/उपद्रवी तत्वों, गुंडा तत्वों एवं साम्प्रदायिक अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने एवं आवश्यकता पड़ने पर उनके विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। दुर्गा पूजा के अवसर पर  समाहरणालय में 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी हैं।

प्रशासन ने संयुक्त रूप से बताया कि इस अवसर पर धर्म, नस्ल, भाषा वगैरह के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करते पाये जाने एवं किसी दूसरे वर्ग या समुदायक के धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल को नुकसान अथवा अपवित्र करता है या करने की कोशिश करता है तो उनके विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी समाजिक सद्भाव बिगाड़ने तथा साम्प्रदायिक विद्वेश पैदा करने वाले तत्वों के विरूद्ध दं.प्र.सं. के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे एवं किसी साम्प्रदाय, जाति, वर्ग अथवा समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे इसका विशेष ख्याल रखेंगे। धार्मिक जुलूसों/पंडालों के लिए दिये जाने वाली अनुज्ञप्ति में यह शर्त निश्चित रूप से रहे कि ऐसे कोई झांकी अथवा दृश्य (व्यंग्य चित्र सहित) जुलूस में नहीं होगा, इसके उल्लंघन की अवस्था में उन व्यक्तियों, जिनके नाम से अनुज्ञप्ति जारी किया गया है, के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

डीएम और एसपी ने कहा कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने की सफलता पूर्व आसूचना के संकलन पर निर्भर करती है। इसलिए उचित समय पर सही आसूचना एकत्रित करने की ठोस व्यवस्था संबंधित पदाधिकारी के साथ-साथ स्थानीय पदाधिकारी का भी महत्वपूर्ण दायित्व है। शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से सभी संबंधित पदाधिकारी आसूचना संकलन कर ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया, सरपंच आदि की भी सहायता लेंगे।

डीएम ने बताया कि पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन तक होगी। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल को 09 अक्टूबर के अपराह्न में अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचने एवं अपने वरीय पदाधिकारियों के आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रतिनियुक्त स्थल को छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
डीएम ने कहा कि सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में होंगे। दुर्गा पूजा के अवसर पर हाजीपुर, समाहरणालय में 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी हैं, जिसका लैंडलाइन नंबर 06224-260220 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में जिला पीजीआरओ राखी केसरी रहेंगे। इसके साथ ही पुलिस उपाधीक्षक को जिला नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया तथा आसू गैस दस्ता एवं बज्रवाहन तैयारी हालत में जिला नियंत्रण कक्ष में रखेंगे। इसके साथ ही सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमण्डल मुख्यालय में एक-एक नियंत्रण कक्ष खोलकर उसमें दण्डाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने बताया कि अग्निशाम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अग्निशाम दस्ता की एक यूनिट की प्रतिनियुक्ति जिला नियंत्रण कक्ष में 09 अक्टूबर के अपराह्न से 13 अक्टूबर तक करेंगे, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके।
जिला संयुक्तादेश में दशहरा त्योहार के अवसर पर सभी प्रकार के अवकाश सभी पदाधिकारी/पुलिस कर्मी के लिए स्थगित किया गया है, विशेष परिस्थिति में जिला दण्डाधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। सभी बीडीओ/सीओ एवं थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले वैसे ग्रामों का निश्चित रूप से भ्रमण कर लेने का निर्देश दिया गया, जहां दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जा रही है तथा पूजा अर्चना की जाती है। इसे साथ ही वे पूजा आयोजकों से विचार विमर्श कर सूचना प्राप्त कर लेंगे। संयुक्तादेश में बताया गया है कि कहा कि जिस स्थान पर मुख्यालय द्वारा प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है, वहां पर संबंधित थानाध्यक्ष आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ बल, चौकीदार, दफादार आदि की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि भीड़-भाड़ वाले पूजा पंडालों में अवांछनीय तत्वों की निगरानी हेतु पूजा समितियों के आयोजकों से समन्वय स्थापित कर सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के भीड़ के मद्देनजर शहरी क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था संधारण के लिये 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर /प्रतिमा विसर्जन तक शहरी क्षेत्र में 9 सेक्टर का गठन करते हुए सेक्टर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच शहर में यातायात की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है और इसकी जानकारी संचार माध्यमों एवं समाचार माध्यमों से आम लोगों को अवगत कराई जा रही है। बड़े वाहनों के परिचालन के लिए भी अलग से दिशा निर्देश दिए गए हैं।..
हाजीपुर, 8 अक्टूबर।

दुर्गापूजा को लेकर जिलाधिकारी यशपाल मीणा एवं पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय ने संयुक्त आदेश जारी किया है। जिसमें 3 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ दुर्गा पूजा प्रारंभ हो चुकी है, गुरूवार 10 अक्टूबर सप्तमी को संध्या में लगभग सभी पूजा पंडालों के पट खुल जाएंगे। वहीं, 11 अक्टूबर शुक्रवार को महाअष्टमी एवं महानवमी तथा 12 अक्टूबर शनिवार को विजयादशमी है, इसलिए उक्त पर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिये विशेष चौकसी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर जिला में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिये जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 426 स्थलों पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। जिन्हें उग्रवादी/उपद्रवी तत्वों, गुंडा तत्वों एवं साम्प्रदायिक अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने एवं आवश्यकता पड़ने पर उनके विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। दुर्गा पूजा के अवसर पर  समाहरणालय में 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी हैं।
प्रशासन ने संयुक्त रूप से बताया कि इस अवसर पर धर्म, नस्ल, भाषा वगैरह के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करते पाये जाने एवं किसी दूसरे वर्ग या समुदायक के धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल को नुकसान अथवा अपवित्र करता है या करने की कोशिश करता है तो उनके विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अनुमण्डल दण्डाधिकारी समाजिक सद्भाव बिगाड़ने तथा साम्प्रदायिक विद्वेश पैदा करने वाले तत्वों के विरूद्ध दं.प्र.सं. के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे एवं किसी साम्प्रदाय, जाति, वर्ग अथवा समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे इसका विशेष ख्याल रखेंगे। धार्मिक जुलूसों/पंडालों के लिए दिये जाने वाली अनुज्ञप्ति में यह शर्त निश्चित रूप से रहे कि ऐसे कोई झांकी अथवा दृश्य (व्यंग्य चित्र सहित) जुलूस में नहीं होगा, इसके उल्लंघन की अवस्था में उन व्यक्तियों, जिनके नाम से अनुज्ञप्ति जारी किया गया है, के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

डीएम और एसपी ने कहा कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने की सफलता पूर्व आसूचना के संकलन पर निर्भर करती है। इसलिए उचित समय पर सही आसूचना एकत्रित करने की ठोस व्यवस्था संबंधित पदाधिकारी के साथ-साथ स्थानीय पदाधिकारी का भी महत्वपूर्ण दायित्व है। शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से सभी संबंधित पदाधिकारी आसूचना संकलन कर ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया, सरपंच आदि की भी सहायता लेंगे।
डीएम ने बताया कि पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन तक होगी। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल को 09 अक्टूबर के अपराह्न में अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचने एवं अपने वरीय पदाधिकारियों के आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रतिनियुक्त स्थल को छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
डीएम ने कहा कि सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में होंगे। दुर्गा पूजा के अवसर पर हाजीपुर, समाहरणालय में 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी हैं, जिसका लैंडलाइन नंबर 06224-260220 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में जिला पीजीआरओ राखी केसरी रहेंगे। इसके साथ ही पुलिस उपाधीक्षक को जिला नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया तथा आसू गैस दस्ता एवं बज्रवाहन तैयारी हालत में जिला नियंत्रण कक्ष में रखेंगे। इसके साथ ही सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमण्डल मुख्यालय में एक-एक नियंत्रण कक्ष खोलकर उसमें दण्डाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने बताया कि अग्निशाम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अग्निशाम दस्ता की एक यूनिट की प्रतिनियुक्ति जिला नियंत्रण कक्ष में 09 अक्टूबर के अपराह्न से 13 अक्टूबर तक करेंगे, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके।
जिला संयुक्तादेश में दशहरा त्योहार के अवसर पर सभी प्रकार के अवकाश सभी पदाधिकारी/पुलिस कर्मी के लिए स्थगित किया गया है, विशेष परिस्थिति में जिला दण्डाधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। सभी बीडीओ/सीओ एवं थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले वैसे ग्रामों का निश्चित रूप से भ्रमण कर लेने का निर्देश दिया गया, जहां दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जा रही है तथा पूजा अर्चना की जाती है। इसे साथ ही वे पूजा आयोजकों से विचार विमर्श कर सूचना प्राप्त कर लेंगे। संयुक्तादेश में बताया गया है कि कहा कि जिस स्थान पर मुख्यालय द्वारा प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है, वहां पर संबंधित थानाध्यक्ष आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ बल, चौकीदार, दफादार आदि की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि भीड़-भाड़ वाले पूजा पंडालों में अवांछनीय तत्वों की निगरानी हेतु पूजा समितियों के आयोजकों से समन्वय स्थापित कर सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के भीड़ के मद्देनजर शहरी क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था संधारण के लिये 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर /प्रतिमा विसर्जन तक शहरी क्षेत्र में 9 सेक्टर का गठन करते हुए सेक्टर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच शहर में यातायात की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है और इसकी जानकारी संचार माध्यमों एवं समाचार माध्यमों से आम लोगों को अवगत कराई जा रही है। बड़े वाहनों के परिचालन के लिए भी अलग से दिशा निर्देश दिए गए हैं।

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