दिल्ली जल संकट: पानी पर पुलिस का पहरा, मुनक नहर पर पेट्रोलिंग
मुनक नहर इलाके में दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस की टीम मुनक नहर के किनारे गश्त करती दिखी। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टैंकर माफियाओं पर निगरानी करने का निर्देश दिया था।
नई दिल्ली (आरएनआई) राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रही है। कई इलाकों में पीने की पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली जल संकट पर जमकर राजनीति हो रही है। पानी की कमी पर आप सरकार हरियाणा को घेरने में लगी है। केजरीवाल सरकरा का कहना है कि हरियाणा की तरफ से कम पानी दिया जा रहा है जिस वजह से दिल्ली में पानी की कमी हुई है। वहीं, हरियाणा का कहना है कि वह पानी देने में कोई कटौती नहीं कर रहा है।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टैंकर माफियाओं पर निगरानी करने का निर्देश दिया। जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। मुनक नहर इलाके में दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस की टीम मुनक नहर के किनारे गश्त करती दिखीं। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।
उपराज्यपाल ने कहा कि मुनक नहर से अवैध रूप से पानी की चोरी हो रही है। यह नहर बवाना के पास दिल्ली में प्रवेश करती है, जहां टैंकरों से पानी उठाकर अवैध रूप से बिक्री की सूचना है। इस बाबत उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को विस्तृत रिपोर्ट राजनिवास को सौंपने का निर्देश दिया है।
उपराज्यपाल महोदय ने इच्छा व्यक्त की है पानी की चोरी को रोकने के लिए इस नहर पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसे लोगों को भी पकड़ा जाना चाहिए जो इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। ऐसे पानी के माफिया तत्वों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट उपराज्यपाल सचिवालय को प्रस्तुत की जाए।
हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली और हरियाणा की सरकारों से राष्ट्रीय राजधानी को पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं करने के लिए हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग संबंधी याचिका पर जवाब मांगा। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अवकाश पीठ ने नोटिस जारी कर दिल्ली और हरियाणा हरियाणा के सिंचाई और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की है।
हाईकोर्ट अधिवक्ता एसबी त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हरियाणा राज्य ने दिल्ली को पानी की आपूर्ति कम कर दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हरियाणा ने मई 2023 में हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि दिल्ली को ऊपरी तटवर्ती राज्य हरियाणा से 719 क्यूसेक पानी आवंटित है, जो अपने नागरिकों के हिस्से से लगभग 321 क्यूसेक पानी डायवर्ट करके राष्ट्रीय राजधानी को लगभग 1040 क्यूसेक पानी की आपूर्ति कर रहा है।
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