दहेज हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल
सिकंदराराऊ, (आरएनआई) कोतवाली पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी पति को नगला डुकरिया बंबा के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं पुलिस ने विवेचना के आधार पर धारा 302 को धारा 306 में परिवर्तित कर दिया है।
गत 1 अक्टूबर को हिमांशु कौशिक पुत्र प्रदीप कुमार शर्मा निवासी राधा नगर कॉलोनी सिकंदराराऊ ने अपनी बहन प्रीती के ससुराली जनों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए वादी की बहन प्रीती का उत्पीड़न करते हुए जलाकर हत्या कर देने के संबंध में दहेज हत्या का मुकदमा धारा 498 ए , 302, 120 बी एवं 3/4 डीपी एक्ट के तहत पंजीकृत कराया था जिसमें पति शशिकांत भारद्वाज, ससुर योगेश भारद्वाज एवं सास मीना भारद्वाज निवासीगण बसंत विहार कॉलोनी सिकंदराराऊ को नामजद किया गया था।
इस मामले की विवेचना कर रहे प्रभारी निरीक्षक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि विवेचना के दौरान पाया गया अभियुक्तों के द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना करने के कारण मृतका प्रीती द्वारा आग लगाकर आत्महत्या कर ली गई। अतः धारा 302 का अपराध न होकर धारा 306 का अपराध होना पाया गया है। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के क्रम में अभियुक्त मृतका के पति शशिकांत भारद्वाज पुत्र योगेश भारद्वाज को मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मंगलवार की शाम 6:30 बजे नगला डुकरिया बंबा के पास गिरफ्तार कर लिया गया।
What's Your Reaction?