दहेज हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष कारावास की सजा

Nov 24, 2023 - 20:37
Nov 24, 2023 - 21:29
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हाथरस 24 नवंबर।  पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना हाथरस जंक्शन के दहेज हत्या के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।।उल्लेखनीय है कि थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत मुकदमा धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम दीपक पुत्र हरीश्चन्द्र निवासी ग्वारऊ खुर्द थाना हाथरस जंक्शन में अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । महिला संबन्धी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दण्डित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में उपर्युक्त अभियोग को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरुप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. द्वितीय द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 304 बी भादवि में 10 वर्ष कारावास, धारा 498 (ए) भादवि. में 2 वर्ष कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 2 वर्ष कारावास एवं 10 हजार  रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है ।                         

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