तस्करी और वाणिज्यिक यौन शौषण पीड़ितों के लिए विधिक योजना 2015 विषयक पर हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
हरदोई (RNI) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई राजकुमार सिंह के आदेशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वाधान में तहसील विधिक सेवा समिति तहसील सदर सचिव /तहसीलदार के नेतृत्व में तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम पंचायत दुलारपुर इचौली के ग्राम हसनापुर विकास खण्ड बावन में विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से तस्करी वाणिज्यिक यौन शौषण पीड़ितों के लिए विधिक योजना 2015 पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया दो सप्ताह के महाअभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत दुलारपुर इचौली के ग्राम प्रधान नन्ही देवी के आवास पर ग्राम हसनापुर मे जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान पति/प्रतिनिधि श्री राकेश शुक्ला ने की।शिविर का संचालन लीगल एड क्लीनिक कुंवरपुर में कार्यरत पराविधिक स्वयं सेवक श्यामू सिंह द्वारा किया गया, पराविधिक स्वयं सेवक द्वारा ग्राम वासियों को शिविर के माध्यम से तस्करी वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों लिए विधिक सेवा योजना 2015 की जानकारी दी गई। उन्हों ने ग्राम वासियों को आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा योजना 2010 के अंतर्गत आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानव जनित प्रया पीड़ितों को घर संपत्ति नुकसान की त्रासदी झेलनी पड़ती है आपदा पीड़ित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा (12 ई) के अन्तर्गत निशुल्क सेवा प्राप्त करने का हकदार है व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब,असहाय एवं जरूरतमन्द लोगों दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाएं, शासन द्वारा संचालित जनकल्याण कारी योजनाओं के बारे मे जानकरी देते हुए लोक अदालत से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में भी जागरूक किया। इस अवसर पर अधिक संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे।
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