तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम मे तम्बाकू का उपयोग न करने की दिलायी गयी शपथ
हरदोई (आरएनआई) आज कोविड कमांड सेंटर सभागार नगर पालिका परिषद मे राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत "Orientation of Stakeholder Organizations’’ पर एक उन्मुखीकरण/कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विवेक अवस्थी रिजन कोआर्डिनेटर, यू०पी०वी०एच०ए० द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा-4, धारा-5 एवं धारा-6 (अ) व धारा-6 (ब) के बारे बताया गया। साथ ही राज्य स्तर से प्राप्त गाइडलाइन (TOEFI) तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। जिसके अन्तर्गत किसी विद्यालय के 100 गज के दायरे में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न की जाए। डा० सुशील कुमार अ०मु०चि०अ०,/नोडल अधिकारी एन०टी०सी०पी०, द्वारा बताया गया कि तम्बाकू के उपयोग से शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित न होता हो जिसमें मुख्यतः कैंसर, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी अधिक होती है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा-4 सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू उत्पाद का प्रयोग करना दण्डनीय अपराध है। जिसका उल्लंघन करने पर रू0 200 /- तक का जुर्माना किया जा सकता है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस अवसर पर तम्बाकू का उपयोग न करने की शपथ दिलायी। इस अवसर पर डा० शिवम् गुप्ता, जिला सलाहकार एन०टी०सी०पी०, डा० दिलीप जायसवाल, हेमलता शर्मा काउन्सलर, हिमांशु सिंह डाटा इंट्री आपरेटर आदि उपस्थित रहे।
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