डीईआरसी के नामित अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह फिलहाल स्थगित किया जाता है: न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के नामित अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उमेश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को स्थगित कर दिया।
नयी दिल्ली, 4 जुलाई 2023, (आरएनआई)। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के नामित अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उमेश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को स्थगित कर दिया।
शीर्ष अदालत ने ऐसी नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले केंद्र के हालिया अध्यादेश के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करने का निर्णय लेते हुए यह फैसला सुनाया।
न्यायालय ने डीईआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर 21 जून को जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देनी वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र तथा उपराज्यपाल वी के सक्सेना के कार्यालय को नोटिस भी जारी किया।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उमेश कुमार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है।
केंद्र के वकील के पूर्व न्यायाधीश के शपथ ग्रहण को स्थगित करने पर आपत्ति जताने पर प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वह गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर रोक लगाने के पक्ष में है।
पीठ ने कहा कि उसने मामले को ‘‘गैर-विवादास्पद’’ तरीके से निपटाने के लिए शपथ ग्रहण प्रक्रिया को स्थगित करने पर दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी की दलीलों को दर्ज किया है।
अदालत ने कहा, ‘‘ केंद्रीय गृह मंत्रालय की 21 जून 2023 की अधिसूचना के अनुसरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को शपथ दिलाना फिलहाल स्थगित किया जाता है।’’
पीठ ने गौर किया कि मामले में ‘‘विशुद्ध रूप से विधि का प्रश्न’’ शामिल है और उसने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से सहयोग मांगा और याचिका पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की।
पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) (अध्यादेश), 2023 की धारा 45 डी की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है, इसलिए भारत के अटॉर्नी जनरल को एक औपचारिक नोटिस भी जारी किया जाएगा।’’
पीठ ने कहा कि मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए इसे अंतिम निपटारे के लिए इस चरण में 11 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।
अदालत ने कहा, ‘‘ चूंकि, विशुद्ध रूप से विधि का प्रश्न उठाया गया है, इसलिए पक्षकारों को संक्षिप्त लिखित दलीलें दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई है और यदि कोई जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाना है, तो याचिकाकर्ता को सोमवार तक उसकी एक प्रति दी जाए।’’
उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के नामित अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उमेश कुमार को मंगलवार सुबह 10 बजे तक शपथ दिलाने का निर्देश देने के बावजूद उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई।
दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी, कुमार को पद की शपथ दिलाने वाली थीं, लेकिन अचानक उन्हें कुछ ‘‘स्वास्थ्य संबंधी’’ समस्याएं होने के कारण कार्यक्रम छह जुलाई तक के लिए टाल दिया गया।
कुमार को 21 जून को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने उनकी नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
सेवा पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश के बाद डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल सक्सेना के बीच हालिया टकराव का कारण बनी है। ‘आप’ ने इस अध्यादेश को भी शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
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