टीटीजेड में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है...मथुरा के विकास भवन की देख लें ये तस्वीर, जो बयां कर रही हकीकत
ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है, लेकिन मथुरा के विकास भवन की ये तस्वीर देखकर हैरान रह जाएंगे। यहां कूड़े के ढेर में आग लगा दी गई। आग में दो पेड़ भी सुलग गए।

मथुरा (आरएनआई) ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है, साथ ही हरे पेड़ों के कटान पर भी रोक है। मथुरा भी टीटीजेड में शामिल है, लेकिन यहां के अधिकारियों को शायद ये याद नहीं है। सोमवार को विकास भवन में न केवल कूड़ा जलाया गया, बल्कि कूड़े से उठने वाली लपटों ने दो हरे पेड़ों को भी चपेट में ले लिया। दोनों पेड़ सुलग रहे हैं, धुएं के गुबार उठ रहे हैं, लेकिन नियमों का पाठ पढ़ाने वाले अफसर अंजान बने हुए हैं।
शासन के नियमों का पालन कराने का जिम्मा जिन अफसरों पर है, उन्हीं की नाक के नीचे नियमों को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विकास भवन में कर्मचारियों ने कूड़े के ढेर में आग लगा दी। धीरे-धीरे आग ने कूड़े के ढेर के पास ही खड़े दो हरे पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दोनों पेड़ भी सुलगने लगे। पूरे दिन कूड़े का ढेर और ये दोनों पेड़ सुलगते रहे, लेकिन जिम्मेदार इससे बेखबर ही रहे।
कहने को तो विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक और जिला पंचायत राज अधिकारी समेत कई अधिकारी बैठते हैं, लेकिन किसी की नजर इस धधकते कूड़े के ढेर पर नहीं गई। बीते माह मंडलायुक्त आगरा की अध्यक्षता में आयोजित टीटीजेड की बैठक में मथुरा के अधिकारियों को भी नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए थे। नियमों का कितना पालन हो रहा है, इसका अंदाजा विकास भवन में जलते कूड़े के ढेर और सुलगते पेड़ों को देखकर लगाया जा सकता है।
विकास भवन में कूड़ा जलने से उठ रहा धुएं का गुबार यहां के कर्मचारी और फरियादी दोनों के लिए मुसीबत बना रहा। पास ही स्थित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यालय के कर्मचारी भी धुएं के चलते परेशान रहे। उन्हें कमरे का गेट बंद करके काम करना पड़ा।
ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए उसके चारों ओर 10,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ताज ट्रेपेजियम जोन में शामिल किया गया है। इसमें तीन विश्व धरोहर स्थल ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी सहित कई स्मारक शामिल हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस और एटा के साथ राजस्थान का भरतपुर जिला भी शामिल है। टीटीजे में कूड़ा जलाने पर 25 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है।
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