झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत
चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया था। इसके बाद कांग्रेस नेता ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और अब उन्हें राहत मिली है।
रांची (आरएनआई) झारखंड उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी है। हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए अदालत में राहुल गांधी की पेशी पर रोक लगा दी है। चाईबासा जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 27 फरवरी को राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके खिलाफ कांग्रेस नेता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
2019 में एक चुनाव अभियान के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद चाईबासा के प्रताप कुमार द्वारा एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया था। कुमार ने याचिका में कहा था कि कांग्रेस नेता की टिप्पणियां अपमानजनक थीं और ये बातें जानबूझकर अमित शाह की छवि को खराब करने के लिए कही गईं थीं।
अदालत ने अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद भी जब राहुल कोर्ट में पेश नहीं हुए तो अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसके बाद कांग्रेस नेता ने अपने वकील के माध्यम से चाईबासा अदालत में एक याचिका दायर कर पेशी से छूट की मांग की थी। एमपी-एमएलए अदालत ने यह याचिका खारिज की, जिसके बाद राहुल ने झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया था। अब हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए अदालत में राहुल गांधी की पेशी पर रोक लगा दी है।
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB2X
What's Your Reaction?