वक्फ विधेयक: 'जेपीसी की बैठक में संशोधित विधेयक और मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार किया जाएगा', जगदंबिका पाल का बयान

केंद्र सरकार और विपक्ष में वक्फ विधेयक को लेकर जारी जुबानी मुठभेड़ के बीच आज वक्फ (संशोधन) विधेयक की बैठक होने वाली है। इसको लेकर जगदंबिका पाल ने कहा कि इस बैठक में वक्फ (संशोधन) विधेयक की मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को स्वीकार किया जाएगा।

Jan 29, 2025 - 10:25
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वक्फ विधेयक: 'जेपीसी की बैठक में संशोधित विधेयक और मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार किया जाएगा', जगदंबिका पाल का बयान

नई दिल्ली (आरएनआई) वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर देश की सियासत में गर्माहट तेज है। इसी बीच इस विधेयक को लेकर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है कि बुधवार को होने वाली बैठक में वक्फ (संशोधन) विधेयक की मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने यह बात मीडिया से बैठक से पहले की। हालांकि बैठक से पहले कई विपक्षी सांसदों ने अपने एजेंडे पर चर्चा करने के लिए बैठक की, क्योंकि उनमें से कई समिति की सिफारिशों के खिलाफ अपनी असहमति जताने की तैयारी कर रहे हैं।

संसदीय समिति ने वक्फ विधेयक की समीक्षा के बाद 655 पन्नों की रिपोर्ट जारी की, जिसमें सभी बदलावों को शामिल किया गया है जो विधेयक के सदस्यों द्वारा सुझाए गए थे। हालांकि, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा किए गए संशोधनों को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

इसके बाद समिति ने यह स्पष्ट किया है कि संशोधित कानून लागू होने के बाद मौजूदा वक्फ संपत्तियों की जांच नहीं की जाएगी, अगर वे संपत्तियां विवादित नहीं हैं या सरकार की संपत्ति नहीं हैं। बता दें कि समिति ने 14 संशोधनों को मंजूरी दी है, जिनमें अधिकतर संशोधन भाजपा या उसके सहयोगी सांसदों द्वारा सुझाए गए हैं। 

विधेयक में वक्फ बोर्डों के संचालन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब बोर्ड में गैर-मुस्लिम और कम से कम दो महिला सदस्यों को नामित किया जाएगा। केंद्रीय वक्फ परिषद में एक केंद्रीय मंत्री, तीन सांसद, दो पूर्व न्यायाधीश, चार 'राष्ट्रीय ख्याति' के व्यक्ति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होंगे, जिनमें से कोई भी इस्लामी धर्म से संबंधित नहीं होगा।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और इसे 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 में बने वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

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