जिले को एक रैंक के माध्‍यम से डी.ए.पी. की 2703 मे.टन मात्रा हुई प्राप्‍त

Oct 20, 2024 - 18:47
Oct 20, 2024 - 18:48
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गुना (आरएनआई) उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार दिनांक 17 अक्‍टूबर 2024 को कोरोमण्‍डल कंपनी की जिले को डी.ए.पी. की 1 रेक के माध्‍यम से मात्रा 2703 मे.टन उर्वरक प्राप्‍त हुआ है। जिसमें से शासकीय क्षेत्र को कुल 2075 मे.टन, जिले के निजी विक्रेताओं को 612.5 मे.टन एवं कोरोमण्‍डल कंपनी के खाते में 15.5 मे.टन है। मार्कफेड डबल लॉक केन्‍द्र गुना को 200 मे.टन, बमौरी को 200 मे.टन, राघौगढ़ को 100 मे.टन, आरोन को 150 मे.टन, मधुसूदनगढ को 100 मे.टन, बीनागंज को 175 मे.टन, कुम्‍भराज को 100 मे.टन, एम.पी.एग्रो गुना को 100 मे.टन एवं जिले की 78 सहकारी समितियों को 12.5 मे.टन प्रति समिति के हिसाब से कुल 950 मे.टन डी.ए.पी. उर्वरक का भण्‍डारण किया गया है, जिसका वितरण दिनांक 21 अक्‍टूबर 2024 (सोमवार) से किया जावेगा तथा जिले के निजी उर्वरक विक्रेताओ को क्रमंश: मेसर्स संगम कृषि सेवा केन्‍द्र गुना-90 मे.टन, मेसर्स सोमिल फर्टीलाईजर एण्‍ड बिल्डिंग मटेरियल गुना-90 मे.टन, मेसर्स अंबिका कृषि सेवा केन्‍द्र गुना-37.5 मे.टन, मेसर्स कृष्‍णा क्लिनिक गुना-40 मे.टन, मेसर्स पोसरिया कृषि सेवा केन्‍द्र गुना-10 मे.टन, मेसर्स गायत्री कृषि सेवा केन्‍द्र गुना-10 मे.टन, मेसर्स कल्‍याण टेडर्स म्‍याना-30 मे.टन, मेसर्स पूजा ट्रेडर्स सेनबोर्ड बमोरी-60 मे.टन, मेसर्स बंशी ट्रेडर्स सेनबोर्ड बमौरी-60 मे.टन, मेसर्स श्रीराम पेस्‍टीसाईड फतेहगढ बमौरी-30 मे.टन, मेसर्स गणेश पेस्‍टीसाईड फतेहगढ बमौरी-30 मे.टन, मेसर्स श्रीराम कृषि सेवा केन्‍द्र विशनवाडा बमौरी-20 मे.टन, मेसर्स आदित्‍य ट्रेडर्स कुम्‍भराज-50 मे.टन, मेसर्स प्‍यारेलाल दालचंद पालीवाल मधुसूदनगढ-25 मे.टन, मेसर्स पालीवाल कृषि सेवा केन्‍द्र मधुसूदनगढ-30 मे.टन का भण्‍डारण किया गया, जिसका वितरण किया जा रहा है। 

रैक आने से पहले डी.ए.पी. उर्वरक की सूचना विभिन्‍न माध्‍यमों से दे दी गई थी। उर्वरक प्राप्‍त होने पर कृषकों को नियमानुसार वितरण किया गया है। डी.ए.पी. उर्वरक वितरण के अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। 

जिले के किसान भाईयो से अपील है कि डी.ए.पी. शासकीय दर 1350 रू./प्रति बैग के मान से अपनी आवश्‍यकता अनुसार उर्वरक क्रय करें। अधिक दाम पर उर्वरक विक्रय करते पाये जाने पर संबंधित कृषि एवं राजस्‍व विभाग के अधिकारियों को तत्‍काल सूचित करें। जिससे संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सके।

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