जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिक शिक्षक श्रीमति लता श्रीवास्तव की नियुक्ति की गयी समाप्त
गुना (आरएनआई) जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसौदिया द्वारा गुना जिले की श्रीमती लता श्रीवास्तव प्रा.शि शासकीय प्राथमिक विद्यालय धरनावदा वि.ख. राघौगढ़ जिला गुना को प्राथमिक शिक्षक के पद पर की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेशनुसार श्रीमती लता श्रीवास्तव पत्नी साहित्य श्रीवास्तव वार्ड 4/7 चार घर बजरिया कबीट चौराहा तहसील वेगमगंज जिला रायसेन की नियुक्ति दिव्यांगता श्रेणी OH के आधार पर प्रवर्ग द्वारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय धरनावदा वि.ख. राघौगढ जिला गुना में की गई थी।
लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देशानुसार द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों की दिव्यांगता का परीक्षण मेडीकल बोर्ड से कराये जाने के निर्देश दिये गये। श्रीमती श्रीवास्तव को कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर में उपस्थित होकर दिव्यांगता का परीक्षण कराये जाने के लिये समय-समय पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी राघौगढ को जारी भिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया तथा समक्ष में उपस्थित होकर दिव्यांगता परीक्षण के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया, उक्त कम में श्रीमती श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 13 मार्च 2024 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया।
श्रीमती लता श्रीवास्तव प्रा.शि शासकीय प्राथमिक विद्यालय धरनावदा वि.ख. राघौगढ़ जिला गुना को म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियम 2018 के नियम 13 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निर्णय लिया जाकर गुना की प्राथमिक शिक्षक के पद पर की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
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