जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण

Nov 27, 2023 - 17:16
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जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण
जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण

उत्तर प्रदेश, (आरएनआई) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश, मथुरा के निर्देशानुसार आज दिनांक 27.11.2023 को जिला कारागार, मथुरा का आकस्मिक निरीक्षण श्रीमती नीरू शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला कारागार मथुरा के जेलर श्री महाप्रकाश सिंह, डिप्टी जेलर सुश्री करूणेश कुमारी, श्रीमती शिवानी यादव व श्री अनूप कुमार, चिकित्साधिकारी उत्पल सरकार तथा बंदी पराविधिक स्वयसेवकगण आदि उपस्थित रहे।

जिला कारागार मथुरा में आज निरीक्षण दौरान कुल 1725 बंदी निरूद्ध होना पाया गया। सर्वप्रथम सचिव द्वारा बच्चा बैरक व बैरक संख्या 17ए, व 17बी के साथ-साथ सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का भी निरीक्षण किया। उक्त बैरकों में सचिव द्वारा बंदियों से किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की लीगल एड की आवश्यकता के बारे में पूछा तो एक बंदी द्वारा निशुल्क अधिवक्ता की मांग की गई। जिसके लिए सचिव द्वारा त्वरित ही संबंधित को दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैरक में बने शौचालय व स्नानागार में पर्याप्त सफाई पाई गई। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में पोशाक बनाई जा रही है।

इसके उपरांत सचिव द्वारा जेल चिकित्सालय का निरीक्षण किया। जिसमे उपस्थित बंदियों के हाल चाल जाने व उनसे उनके मुकदमों के बारे में जानकारी ली।

अंत में महिला बैरक का निरीक्षण किया गया। सचिव द्वारा महिला बंदियों से वार्ता की गई। दौरान वार्ता महिला बंदियों से किसी भी तरह की समस्या होने अथवा फ्री लीगल एड की आवश्यकता के बारे में पूछा तो किसी भी महिला बंदी द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या दर्ज नहीं कराई। 

इसके अतिरिक्त निरीक्षण दौरान पाया गया कि वर्तमान में जेल में निरूद्ध बंदियों को एल.ई.डी. बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जेल में पोशाक बनाने का कार्य भी बंदियों द्वारा किया जाता है।

निरीक्षण दौरान उपस्थित बंदियों से निशुल्क विधिक सहायता हेतु अधिवक्ता के सम्बंध में जानकारी ली गई, बदियों द्वारा बताया गया कि सभी के पास उनके व्यक्तिगत / सरकारी अधिवक्ता मौजूद हैं। बंदियों द्वारा खाने-पीने की कोई समस्या होना नहीं बताया गया। इसके अलावा सचिव द्वारा जेल लोक अदालत के संदर्भ में बताते हुए कहा कि छोटे मुकदमों को जेल लोक अदालत के माध्यम से जुर्म इकबाल करते हुए समाप्त किया जा सकता है जिसका लाभ जेल में निरूद्ध बंदियों द्वारा उठाया भी जा रहा है एवं जेल लोक अदालत में पत्रावली लगवाए जाने हेतु बंदियों को प्रेरित किया गया।

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