घर पर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹500 अर्थदंड

Jun 7, 2023 - 19:30
 0  621

गुना। माननीय न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जिला गुना द्वारा थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 215/2019 में अभियोजन अधिकारी के विधिक तर्कों से सहमत होकर आरोपी मुकेश जोशी को धारा 302 भादवी में आजीवन कारावास एवं ₹500 अर्थदंड से दंडित किया गया।  
मीडिया प्रभारी श्रीमती ममता दीक्षित ने बताया कि फरियादी रवि पाल द्वारा मौखिक रिपोर्ट की थी कि 7 मार्च 2019 को शाम 4:00 बजे उसके पिता रामदयाल पाल बूढ़े बालाजी गुना जाने कहकर गए  थे रात्रि करीब 11:00 बजे उसके पिता का फोन, चाचा सीताराम के मोबाइल नंबर 9630165472 पर फोन लगाकर कहा कि वह आरोपी मुकेश जोशी के घर हड्डी मिल गुना में है फरियादी रवि को बोल दो कि आकर ले जाए तभी फरियादी द्वारा उसके पिता के मोबाइल नंबर 6264711439 पर फोन  लगाया तो फोन बंद था तो फरियादी रात में स्वयं के घर में सो गया। सुबह करीब 5:00 बजे उसके चाचा लल्लू पाल द्वारा बताया गया कि उसके पिता रामदयाल आरोपी के मकान में मृत पड़े हैं लटूरीबाई व दादी मानबाई को साथ लेकर अभियुक्त मुकेश जोशी के घर हद्दीमिल पहुंचे तो उसके पिता मृत अवस्था में खून से लथपथ पड़े थे उनके चेहरे पर गहरी व कटी चोटे थी फरियादी के पिता से पैसे के लेनदेन की बात पर आरोपी द्वारा घर बुलाकर प्राणघातक चोटे पहुचाकर हत्या कर दी ,थाना कोतवाली में रिपोर्ट  पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।
उक्त प्रकरण में पैरवी श्री हजारी लाल बेरवा , जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला गुना द्वारा की गई

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow