गुना में कोर्ट ऑफ कंटेंप के मामले में कलेक्टर और तहसीलदार को व्यक्तिगत प्रतिवेदन पेश करने का आदेश
गुना (आरएनआई) अगली पेशी 27:04 को,अधिवक्ता ने दी जानकारी। सर्वे नंबर 722 के पेश प्रकरण में नवीन मोदी पत्रकार और अन्य के पेश प्रेरण में लोकउपयोगी जनहित की न्यायालय में सुनवाई के बाद आदेश हुआ
आवेदक फरियादी के अधिवक्ता शैलेंद्र यादव ने बताया कि प्रकरण में हुए आदेश के परिपालन में कोर्ट ऑफ कंटेंप केस फाइल सीजेएम कोर्ट में फाइल हुआ। उसमे समस्त सर्वे नंबर के तमाम रास्तों से अतिक्रमण हटाकर आवागमन सुचारू किया जाए,साथ ही मुख्य मार्गो को 70 फूट करने के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में रिवीजन पेश की। दो माह तक चली सुनवाई में मामले में हाईकोर्ट में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के साथ आवागमन को सुचारू करने को जिला प्रशासन तैयार हैं के आश्वासन जिला प्रशासन के सरकारी वकील एजीपी के देने के साथ एक माह के समय के बाद भी कोर्ट ऑफ कंटेंप केस में कार्यवाही के लिए तैयार हैं, कहा। जिसका परिपालन नही हुआ। इसके बाद सीजेएम कोर्ट कार्यवाही जानबूझकर निलंबित किए जाने पर जब तक न्यायालय आदेश का पूर्ण परिपालन न हो जाए तब तक प्रतिवादी कलेक्टर और तहसीलदार को सिविल जेल भेजे जाने के पुनः पेश आवेदन पर लगातार सुनवाई कई माह तक प्रोसेस में रही। इसके बाद दिनांक 27:03:2024 सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई।
मामला इस प्रकार हैं: लोकउपयोगि न्यायालय के आदेश के बाद भी लक्ष्मीगंज,सुगन चौराहा,सदर बाजार के अतिक्रमण हटाकर रास्ते के जाम का स्थाई निदान प्रशासनिक अधिकारियों ने नही किया
कोर्ट आदेश के वावजूद अतिक्रमण न हटाते हुए शहर के मार्गो को प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के राजनेतिक और व्यापारियों के दवाब में कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर अतिक्रमण _कब्जा हटाने की बजाए बाजार को वन _वे बनाने का बनाया प्लान बनाया,जो कोर्ट आदेश की अवहेलना थी
अब कोर्ट ऑफ कंटेंप प्रकरण में अनावेदको को सिविल जेल भेजे जाने के आवेदन की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में माननीय महोदय ने करते हुए प्रतिवादी कलेक्टर और तहसीलदार गुना को व्यक्तिगत रूप से आदेश का परिपालन रिपोर्ट पेश करने को आदेश किया हैं।,
Follow the RNI News channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB2Xp81Z
What's Your Reaction?