कॉलेज परिसर में बुर्का पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई
कॉलेज के परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई कॉलेज के परिसर में हिजाब के प्रतिबंध को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दी गई है।
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के मुंबई के कॉलेज के परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने 26 जून को चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के प्रतिबंध वाले फैसले में हस्तक्षेप से इन्कार करते हुए कहा था कि ऐसे नियम छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।
सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि बृहस्पतिवार से टर्म परीक्षाएं शुरू हुई हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को ड्रेस कोड के निर्देशों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैनब अब्दुल कय्यूम समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की वकील अबीहा जैदी ने यूनिट टेस्ट शुरू होने के आधार पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। सीजेआई ने कहा, मैंने पहले ही इसे शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकारों से बाल यौन शोषण के पीड़ितों के लिए ’सहायता कर्मियों’ की नियुक्ति को लेकर जवाब मांगा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एनसीपीसीआर) ने बाल यौन शोषण पीड़ितों के हितों के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी। पीठ ने राज्यों को एनसीपीसीआर के दिशा-निर्देशों को लेकर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
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