‘कैदियों की भीड़ कम करने का समाधान हो सकती है खुली जेल’ : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों के पुनर्वास पर टिप्पणी करते हुए खुली जेलों का सुझाव दिया है। अदालत ने कहा है कि खुली जेलों की मदद से कैदियों की अधिक भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है।
नई दिल्ली (आरएनआई) देश की सर्वोच्च अदालत ने कैदियों के पुनर्वास पर टिप्पणी करते हुए खुली जेलों का सुझाव दिया है। अदालत ने कहा है कि खुली जेल की मदद से कैदियों की अधिक भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। खुली या आंशिक रूप से खुली जेल में कैदियों को दिन के समय में परिसर के बाहर काम करने दिया जा सकता है, जिससे कि वह अपने जीवन यापन के लिए कुछ कमा सकें। इसके बाद काम निपटा कर शाम को सभी कैदी जेल में वापस लौट सकते हैं।
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