केजरीवाल को पद से हटाने की तीसरी याचिका पर भड़का हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व आप मंत्री और पूर्व विधायक संदीप कुमार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी।
नई दिल्ली (आरएनआई) अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व आप मंत्री और पूर्व विधायक संदीप कुमार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायिक व्यवस्था का मखौल न उड़ायें।
कोर्ट ने कहा कि समान प्रार्थनाओं वाली यह तीसरी याचिका है। कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना लगाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा, सिस्टम का मजाक उड़ाना बंद करें। अदालत ने कहा कि लागत ही ऐसी याचिकाओं पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका है।
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें ईडी रिमांड में भेजने के लिए पारित आदेश को भी चुनौती दी थी।
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