कृष्ण जन्मभूमि के पास 10 दिनों तक नहीं होगी कोई तोड़फोड़, सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के निकट बने कथित अवैध निर्माण को ढहाने के रेलवे के अभियान पर बुधवार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
नयी दिल्ली। (आरएनआई) 16 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के निकट बने कथित अवैध निर्माण को ढहाने के रेलवे के अभियान पर बुधवार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले में केन्द्र तथा अन्य को नोटिस जारी किया।
कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा डिमोलिशन ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।साथ ही, एक सप्ताह के बाद डिमोलिशन और पोस्ट केस के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को लेकर मथुरा शहर में स्थित नई बस्ती में अतिक्रमण हटाओं अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान पर अब सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
रेलवे विभाग ने 135 अवैध मकान चिन्हित किए है जो मथुरा-वृंदावन रेलवे की जमीन पर अवैध रुप से कब्जा कर रहे थे। रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से मकान बनाकर रहे लोगों को रेलवे विभान ने नोटिस जारी कर अवैध कब्जा खाली करने के लिए कहा था।
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